उत्तराखंड में अब ट्रैफिक रूल तोड़ा तो होगा बड़ा जुर्माना, जानें कितना भरना पड़ेगा हर्जाना
एमवी एक्ट की संशोधित जुर्माने (कंपाउंडिंग) की दरें लागू हो गई हैं। राज्य सरकार ने मंगलवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी।
देहरादून, राज्य ब्यूरो। प्रदेश में मोटर यान अधिनियम (एमवी एक्ट) की संशोधित जुर्माने (कंपाउंडिंग) की दरें लागू हो गई हैं। राज्य सरकार ने मंगलवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी। यातायात नियमों के उल्लंघन के कई मामलों में जुर्माना केंद्र से तय राशि का आधा किया गया है। हालांकि, नई दरें पुरानी प्रचलित दरों के मुकाबले दो गुना से लेकर पांच गुना अधिक हैं।
सड़क दुर्घटना की वजह बनने वाले बिना लाइसेंस, बिना हेलमेट, ओवर स्पीडिंग और दुपहिया वाहन में ट्रिपल राइडिंग जैसे नियमों के उल्लंघन पर वाहन चालकों और वाहन स्वामियों की खैर नहीं। उन्हें बतौर जुर्माना अब बड़ी राशि अदा करनी होगी। ट्रिपल राइडिंग और हेलमेट न पहनने पर 1000 रुपये के जुर्माने के साथ ही तीन माह तक लाइसेंस निलंबित रहेगा। इस अधिनियम के तहत सिर्फ दो मामलों में वाहन प्रदूषण जांच और बच्चे को सेफ्टी बेल्ट से सुरक्षित न करने के लिए निर्धारित की गई दरें एक नवंबर से लागू होंगी। वाहन प्रदूषण जांच केंद्रों की संख्या बढ़ाने की कवायद के चलते जुर्माने के लिए समयसीमा में ढील दी गई है।
मंत्रिमंडल ने बीती 11 सितंबर को संशोधित मोटर यान अधिनियम (एमवी एक्ट) में केंद्र द्वारा तय जुर्माने में खासी राहत देने का निर्णय लिया था। यात्रियों को न बिठाने, परिवहन अधिकारी के कार्य में बाधा डालने, जानबूझ कर सूचना न देने जैसे छह तरह के नियमों के उल्लंघन के लिए केंद्र के समान ही शुल्क रखा गया है।
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यातायात नियमों के उल्लंघन पर तय कंपाउंडिंग की दर (रु. में)
-अनधिकृत व्यक्ति को वाहन चलाने की अनुमति देने पर 2500 रुपये
-नाबालिग द्वारा सार्वजनिक स्थान पर वाहन चलाने पर 2500 रुपये
-अपात्र घोषित व्यक्ति के वाहन चलाने पर 5000 रुपये
-गलत रजिस्ट्रेशन करने पर 5000 रुपये
-तेज गति से वाहन चलाने पर 2000 रुपये
-मध्यम और भारी वाहनों को तेज गति से चलाने पर 4000 रुपये
-वाहन चलाते हुए मोबाइल का प्रयोग करने पर पहली बार 1000 रुपये, दूसरी बार 5000 रुपये
-शारीरिक या मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति का वाहन चलाना, पहले अपराध पर 1000 रुपये, दूसरे पर 2000 रुपये -सरकार की अनुमति के बिना वाहनों की रेस या ट्रायल में भाग लेने पर पहली बार 5000 रुपये, दूसरी बार 10000 रुपये -ध्वनि और वायु संबंधी प्रदूषण के उल्लंघन पर पहली बार 2500 रुपये, दूसरी बार 5000 रुपये
-ओवरलोडिंग (माल) हल्के वाहन के लिए 2000 रुपये, भारी वाहन के लिए 5000 रुपये
-ओवरलोडिंग (सवारी), 200 रुपये प्रति अधिक यात्री
-सीट बेल्ट न पहनने पर 1000 रुपये
-बच्चे को सेफ्टी बेल्ट से सुरक्षित न करने पर 200 रुपये
-दुपहिया वाहन में तीन या अधिक सवारी का बैठने पर 1000 रुपये और तीन माह तक लाइसेंस निलंबित
-हेलमेट न पहनने पर 1000 रुपये और तीन माह तक लाइसेंस निलंबित
-एंबुलेंस और आपात सेवा के वाहन को रास्ता न देने पर 5000 रुपये
-अनावश्यक रूप से हॉर्न बजाने पर पहली बार 1000 रुपये, दूसरी बार 2000 रुपये
-बिना बीमा वाहन चलाने पर दुपहिया और तिपहिया वाहन के लिए 1000 रुपये, चौपहिया के लिए 2000 रुपये
-बिना अधिकार के किसी वाहन में बैठना या छेड़छाड़ करना, केंद्र का प्रावधान 1000, केंद्र के प्रावधान को ही अपनाया
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