उत्तराखंड के ढाई लाख कर्मचारियों को बोनस का तोहफा, आदेश जारी
राज्य के अराजपत्रित श्रेणी के सरकारी कार्यप्रभारित सहायताप्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं स्थानीय निकायों के साथ ही सार्वजनिक उपक्रमों-निग ...और पढ़ें

देहरादून, राज्य ब्यूरो। बोनस को लेकर राज्य के अराजपत्रित श्रेणी के सरकारी, कार्यप्रभारित, सहायताप्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय निकायों के साथ ही सार्वजनिक उपक्रमों-निगमों के कर्मचारियों का इंतजार मंगलवार को खत्म हो गया। सरकार ने नकद बोनस भुगतान के आदेश जारी कर दिए। वित्त सचिव अमित नेगी की ओर से बोनस भुगतान के संबंध में सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, सचिवों और प्रभारी सचिवों को आदेश जारी किए गए।
वर्ष 2019-20 के लिए 4800 ग्रेड वेतनमान तक समूह-ग और घ के कर्मचारियों को 6908 रुपये तदर्थ बोनस मिलेगा। सरकार के इस कदम से डेढ़ लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे। इससे सरकारी खजाने पर 125 करोड़ का बोझ पड़ेगा। ऐसे कर्मचारी बोनस के पात्र होंगे, जो 31 मार्च, 2020 तक सेवा में थे और उन्होंने उक्त अवधि तक न्यूनतम छह माह की लगातार संतोषजनक सेवा की हो।
सचिव ने बताया कि तदर्थ बोनस की गणना को एक वर्ष की औसत परिलब्धियों को 30.4 यानी एक माह के औसत दिनों की संख्या से विभाजित किया जाएगा। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को 1184 रुपये बोनस मिलेगा। हफ्ते में छह कार्यदिवस वाले दफ्तरों में पिछले तीन वर्ष या इससे अधिक अवधि में हर वर्ष न्यूनतम 240 दिन कार्य करने वाले बोनस के हकदार होंगे।
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2019-20 में किसी विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही या आपराधिक मुकदमे में दंडित कर्मचारी को बोनस नहीं दिया जाएगा। अनुशासनात्मक कार्यवाही या आपराधिक वादों में नामजद को बोनस का भुगतान स्थगित रखा जाएगा। दोषमुक्त होने पर ही उन्हें उक्त भुगतान होगा।
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