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बाथरूम में नहा रही किशोरी से दुष्कर्म, आरोपित गिरफ्तार Dehradun News

बाथरूम में नहा रही एक किशोरी से दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। मामला पुलिस के संज्ञान में आने पर पुलिस ने आरोपित को दबोच लिया।

By Bhanu Prakash SharmaEdited By: Published: Wed, 17 Jun 2020 01:49 PM (IST)Updated: Wed, 17 Jun 2020 01:49 PM (IST)
बाथरूम में नहा रही किशोरी से दुष्कर्म, आरोपित गिरफ्तार Dehradun News

देहरादून, जेएनएन। विकासनगर कोतवाली अंतर्गत पहाड़ी गली क्षेत्र में घर के बाथरूम में नहा रही एक किशोरी से दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। मामला पुलिस के संज्ञान में आने पर पुलिस ने दबिश देकर आरोपित को दबोच लिया। पुलिस ने मजदूरी करने वाले आरोपित के खिलाफ दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश किया। जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।

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कोतवाली में महिला की ओर से दी तहरीर में आरोपित सुनील पर नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। तहरीर में कहा कि रात में उनकी नाबालिग पुत्री अपने बाथरूम में नहा रही थी। तभी उसके पड़ोस में किराये पर रहने वाला सुनील सिंह बाथरूम में घुस गया। आरोप है कि उसने अंदर कुंडी बंद कर दी और पुत्री के साथ दुष्कर्म कर भाग गया। 

महिला की शिकायत पर चौकी बाजार पर तत्काल दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियोग की विवेचना महिला उपनिरीक्षक हिमानी चौधरी को सुपुर्द की गई। मामला संगीन होने पर उच्चाधिकारियों के निर्देश पर कोतवाल राजीव रौथाण के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने आरोपित की तलाश में दबिश दी। 

इसके बाद पुलिस ने आरोपित को मंडी चौक से गिरफ्तार कर लिया। वह मूल रूप से पष्टा पोस्ट बांगरो नागथात थाना कालसी के निवासी है। पुलिस पूछताछ में बताया कि आरोपित कक्षा आठ तक पढ़ा है और मजदूरी करता है। कोतवाल के अनुसार किशोरी का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है।

कठोर कारावास के अभियुक्त को दबोचा

पत्नी की मौत पर दहेज हत्या मामले में एक साल के कठोर कारावास के अभियुक्त का न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय ने गैर जमानती वारंट जारी किया। इस पर विकासनगर कोतवाली की पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। 

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय के गैर जमानती वारंट जारी करने के बाद कोतवाली के वरिष्ठ उप निरीक्षक राम नरेश शर्मा के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने वारंटी राजेश त्रेहान निवासी पहाड़ी गली विकासनगर को उसके घर पर दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया। 

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एसएसआइ शर्मा के अनुसार अभियुक्त को न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय जनपद देहरादून से 18 दिसंबर 2006 को दर्ज मुकदमे में 7 वर्ष के कठोर कारावास एवं दस हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया गया था। अभियुक्त ने उच्च न्यायालय में अपील दायर की, उच्च न्यायालय से अभियुक्त जमानत पर रिहा हुआ था। उच्च न्यायालय की ओर से अभियुक्त की सजा को बरकरार रखते हुए एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया। इस पर अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए न्यायालय ने दहेज हत्या के मामले में वारंट जारी किए गए। 

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