महिला को आत्महत्या के लिए उकसाने वाले पति, सास और देवरानी को कैद व जुर्माना
देहरादून की अदालत ने दहेज के लिए पत्नी पर पेट्रोल डालकर जलाने के मामले में पति सास और देवरानी को दोषी पाया है। पति को आत्महत्या के लिए उकसाने और दहेज उत्पीड़न के आरोप में सात साल की कैद हुई है जबकि सास और देवरानी को भी कारावास की सजा सुनाई गई है। अदालत ने दोषियों को पीड़िता के परिवार को मुआवजा देने का भी आदेश दिया है।

जागरण संवाददाता, देहरादून। अतिरिक्त सेशन जज प्रथम महेश चंद्र कुशवाहा की अदालत ने दहेज के लिए पत्नी के ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगाने वाले आरोपित पति, सास व जेठानी को दोषी ठहराते हुए कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई है।
इसमें दोषी पति को आत्महत्या के लिए उकसाने व दहेज उत्पीड़न की धाराओं में सात साल कैद व 15 हजार रुपये जुर्माना जबकि सास रईसा को दो साल कैद व 15 हजार रुपये जुर्माना जबकि देवरानी अल्फिया को तीन साल की सजा और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
अदालत ने तीनों दोषियों को दो माह के अंदर-अंदर एक लाख रुपये मायके परिवार को प्रतिकर के रूप में अदा करने के आदेश जारी किए हैं। दोषी यदि प्रतिकर के रूप में यह धनराशि अदा नहीं करते हैं तो उक्त प्रतिकर राशि दोषियों के संपति से वसूली जाएगी। इसके लिए जिलाधिकारी को रिकवरी वारंट जारी करने को कहा है।
शासकीय अधिवक्ता अरविंद कपिल के अनुसार 22 अगस्त 2019 को बुरी तरह से झुलसी अवस्था में कोरोनेशन अस्पताल में दाखिल सीमा निवासी मस्जिद सहस्त्रधारा रोड ने पुलिस को बताया कि उसकी शादी आरोपित अमजद अली निवासी मोरोवाला क्लेमेनटाउन के साथ 24 फरवरी 2019 को हुई थी। शादी के समय उसके मायके वालों ने अपनी हैसियत के हिसाब से पूरा सामान दिया था।
शादी के बाद एक महीना सब ठीक ठाक रहा। उसके बाद उसके पति व सास रईसा व परिवार के अन्य सदस्यों ने उसे तंग परेशान करना शुरू कर दिया। बात-बात पर दहेज व कार के लिए ताना देने लगे और मारपीट करने लगे।
आरोपित पति अमजद अली कहता था कि तुझे यहां नहीं रखेंगे, लेकिन वह अपने परिवार व ससुराल की लज्जा के कारण सब कुछ सहती रही। 19 मई 2019 को उसके पति, सास, देवरानी व भाभी ने उससे मारपीट करनी शुरू कर दी और घर से बाहर निकाल दिया।
इसके बाद उसने अपने छोटे भाई को फोन किया जोकि उसे अपने घर लेकर आ गया। पांच अगस्त 2019 को उसके ससुराल वाले व कुछ रिश्तेदार उसके मायके आए और समझौता करते हुए ससुराल ले गए। उस दिन के बाद से उसकी सास, देवरानी, जेठानी और पति उसे और भी प्रताड़ित करने लगे।
पीड़ित ने बताया कि 22 अगस्त 2019 की सुबह 11 बजे उसकी सास, ननद, जेठानी, जेठ व देवरानी ने उसी बुरी तरह से पीटा, जिसके बाद उसने अपने पति को फोन करके बुलाया। कुछ ही देर में उसका पति घर आ गया और उसे जान से मारने की नीयत से पीटने लगा।
धमकी दी कि चिल्लाने की आवाज घर के बाहर गई तो वह उसे नहीं छोड़ेंगे और वह पहले ही तीन तलाक दे चुका है। साथ ही कहा कि तेरी मोदी सरकार से जो हो वह कर लेना। पीड़ित ने बताया कि उसके पति अमजद अली, सास रईसा, देवरानी अल्फिया, भाभी सबिना, ननद यासमीन व जेठ आबिद ने उसके ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। गंभीर हालत में उसे कोरोनेशन अस्पताल में भर्ती कराया गया।
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इस मामले में क्लेमेनटाउन थाना पुलिस ने 22 अगस्त 2019 को आरोपित पति अमजद अली, सास रईसा, देवरानी अल्फिया, भाभी सबिना व जेठ आबिद के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, मारपीट, जान से मारने की धमकी व हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया।
कुछ दिन बाद पीड़ित सीमा की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। पुलिस ने 25 जनवरी 2021 को लापरवाही से मृत्यु की धारा में बढोतरी करते हुए आरोपपत्र दाखिल किया। मामले में अभियोजन पक्ष की आरे से 11 गवाह पेश किए।
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