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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Dec 11, 2018 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

देहरादून नगर निगम क्षेत्र में बढ़ा हाउस टैक्स, जानिए

By Sunil NegiEdited By:
Published: Tue, 11 Dec 2018 12:00 PM (GMT+05:30)Updated: Tue, 11 Dec 2018 07:52 PM (GMT+05:30)

देहरादून नगर निगम क्षेत्र में हाउस टैक्स की नई और बढ़ी हुई दरें जारी कर दी गई हैं। हाउस टैक्स ...और पढ़ें

देहरादून नगर निगम क्षेत्र में बढ़ा हाउस टैक्स, जानिए
देहरादून नगर निगम क्षेत्र में बढ़ा हाउस टैक्स, जानिए

देहरादून, जेएनएन। देहरादून नगर निगम क्षेत्र में हाउस टैक्स की नई और बढ़ी हुई दरें जारी कर दी गई हैं। हाउस टैक्स की नई दरें एक अप्रैल 2019 से लागू हो जाएंगी, जो वर्ष 2022 (चार साल) तक प्रभावी रहेंगी। हालांकि यह दरें पुराने शहर (60 वार्डों) पर ही लागू होंगी, क्योंकि जो 72 गांव अब शहर का हिस्सा हो गए हैं, उन्हें अगले 10 सालों तक हाउस टैक्स से छूट दी गई है। हाउस टैक्स बढ़ोतरी की बात करें तो न्यूनतम इजाफा 45 रुपये का और अधिक बढ़ोतरी 450 रुपये की हुई है।  

वर्ष 2014 में पहली बार स्वत: कर निर्धारण (सेल्फ टैक्स असेसमेंट) प्रणाली लागू की गई थी। जिसके बाद अब टैक्स में बढ़ोतरी की गई है। इसका निर्धारण सड़कवार किया गया है। सबसे कम दरें 12 मीटर से कम चौड़ी सड़क पर स्थित भवनों की रहेंगी, जबकि सबसे अधिक दर 24 मीटर से अधिक सड़क से जुड़े भवनों पर लागू होंगी। न्यूनतम दर की बात करें तो प्रति वर्गफुट 0.90 रुपये, जबकि अधिकतम बढ़ोतरी 2.56 रुपये की है। इसी तरह आरसीसी से इतर अन्य पक्के भवन, कच्चे भवन व खाली आवासीय भूखंड की दरें व सड़क की चौड़ाई के हिसाब से संशोधित की गई हैं। हालांकि इनकी दर पूरी तरह पक्के भवनों से काफी कम हैं। 

वार्डवार भी दरों में बदलाव

सड़क की चौड़ाई के मानक के अलावा हाउस टैक्स की दरें वार्डों से हिसाब से भी तय की गई हैं। न्यूनतम चौड़ाई वाले मार्गों से जुड़े भवनों में जहां सबसे कम दर 0.90 रुपये है, वहीं, अधिकतम दर 1.80 रुपये है। इसी तरह अधिकतम चौड़ाई वाले मार्गों में उच्चतम दर 2.56 रुपये होने के बाद भी न्यूनतम दर 1.60 रुपये है। 

दून के 13 इलाकों में सबसे अधिक बढ़ी दरें

दून के 13 इलाकों में हाउस टैक्स की उच्चतर दरें लागू होंगी। इनमें शहर के सभी पॉश इलाके शामिल हैं। इन सभी क्षेत्रों में यह दर 2.56 रुपये प्रति वर्गफुट है।

उच्च दर में ये वार्ड हैं शामिल

घंटाघर, राजपुर, वसंत विहार, जाखन, डानलवाला (उत्तर), डालनवाला (दक्षिण), एमकेपी, रेसकोर्स (दक्षिण), टर्नर रोड, सहस्त्रधारा, कृष्ण नगर, इंदिरा नगर, मोहित नगर व बल्लूपुर।

नोट: यह दर 24 मीटर से अधिक चौड़ी सड़क से जुड़े भवनों पर लागू होंगी।

11 वार्डों में सबसे कम दर

दून में पक्के भवनों की बात करें तो 11 वार्डों में हाउस टैक्स की दरें सबसे कम हैं। इनमें दून के छोटे व कम सुविधाओं वाले इलाके शामिल हैं। यहां न्यूनतम दर 0.90 रुपये प्रति वर्गफुट व अधिकतम दर 1.60 रुपये है।

सबसे कम दर वाले वार्ड

श्रीदेव सुमन नगर, गांधी ग्राम, शिवाजी मार्ग, भगत सिंह कॉलोनी, दीप नगर, पटेलनगर (पूरब), निरंजनपुर, रिस्पना, करनपुर, चुक्खुवाला, इंदिरा कॉलोनी।

वसूली पर निर्भर होगा टैक्स का लक्ष्य

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए हाउस टैक्स की नई दरें तो लागू कर दी गई हैं, मगर हाउस टैक्स की वसूली का कितना लक्ष्य तय होगा, इस पर अभी निर्णय नहीं किया गया है। नगर आयुक्त विजय कुमार जोगदंडे का कहना है कि हाउस टैक्स की वसूली के हिसाब से नया लक्ष्य तय किया जाएगा। इस समय की स्थिति पर बात करें तो 1.26 लाख परिवारों से 25 करोड़ रुपये की वसूली का लक्ष्य तय है। इसके सापेक्ष अभी तक महज पांच करोड़ रुपये ही वसूल हो पाए हैं। लक्ष्य को जल्द हासिल करने के लिए 31 दिसंबर तक हाउस टैक्स जमा करने वालों को 20 फीसद छूट का प्रावधान भी किया गया है।
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