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    देहरादून के विकास नगर में कोलतार हाटमिक्स प्लांट के खिलाफ हाई कोर्ट में सुनवाई, एए कंस्ट्रक्शन को नोटिस जारी

    By KISHOR JOSHIEdited By: Nirmala Bohra
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 04:13 PM (IST)

    उत्तराखंड हाई कोर्ट ने देहरादून के विकास नगर स्थित बरटोली ग्राम में कोलतार हाटमिक्स प्लांट के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने राज्य प्र ...और पढ़ें

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    हाटमिक्स प्लांट के विरुद्ध दायर जनहित याचिका पर सुनवाई। जागरण आर्काइव

    जागरण संवाददाता, नैनीताल। हाई कोर्ट ने देहरादून के विकास नगर के बरटोली ग्राम में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियमों का उल्लंघन कर शीतला नदी नया पुल के पास कोलतार का हाटमिक्स प्लांट के विरुद्ध दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की।

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    मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने हाटमिक्स प्लांट के संचालन पर रोक लगाते हुए एए कंस्ट्रक्शन को नोटिस जारी कर राज्य सरकार सहित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई को सात जनवरी की तिथि नियत की है। सुनवाई के दौरान पीसीबी की ओर से कहा गया कि हाटमिक्स प्लांट नियमों के विपरीत चल रहा है। यह मानकों को पूरा नहीं करता है। बोर्ड इसी सप्ताह संचालक कंपनी को करण बताओ नोटिस जारी कर रहा है।

    देहरादून विकास नगर के प्रदीप कुमार ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि उनके ग्राम के समीप शीलता नदी बहती है। उसके समीप कोलतार का हाटमिक्स प्लांट लगाया गया है। जिसकी गांव से दूरी केवल 200 मीटर है। प्लांट लगने से ग्राम की आबोहवा प्रदूषित हो गयी है। इससे बुजुर्ग व बच्चों सहित खेतीबाड़ी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। पर्यावरण भी प्रदूषित हो रहा है। जब इस क्षेत्र से गुजरते हैं तो राहगीरों को सांस लेने में भी दिक्कत आ रही है, इसलिए जनहित को देखते हुए प्लांट के संचालन पर रोक लगाई जाय।

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