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उत्तराखंड में अब अन्य राज्यों से प्रवेश पर कोई पाबंदी नहीं, बस इन नियमों पर दें ध्यान

coronavirus outbreak अन्य राज्यों से व्यक्तियों के आने पर अब कोई पाबंदी नहीं होगी। सरकार ने प्रतिदिन 2000 व्यक्तियों को ही प्रवेश देने की सीमा शनिवार से खत्म कर दी।

By Edited By: Published: Sat, 29 Aug 2020 08:30 PM (IST)Updated: Sun, 30 Aug 2020 05:05 PM (IST)
उत्तराखंड में अब अन्य राज्यों से प्रवेश पर कोई पाबंदी नहीं, बस इन नियमों पर दें ध्यान
उत्तराखंड में अब अन्य राज्यों से प्रवेश पर कोई पाबंदी नहीं, बस इन नियमों पर दें ध्यान

देहरादून, राज्य ब्यूरो। coronavirus outbreak उत्तराखंड में अन्य राज्यों से व्यक्तियों के आने पर अब कोई पाबंदी नहीं होगी। सरकार ने प्रतिदिन 2000 व्यक्तियों को ही प्रवेश देने की सीमा शनिवार से खत्म कर दी है। राज्य में प्रवेश करने वालों के लिए ई-पंजीकरण कराना और कोरोना जांच की नेगिटिव रिपोर्ट 72 घंटे के भीतर देना अनिवार्य रहेगा। 

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मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशों के मद्देनजर प्रदेश सरकार ने यह कदम उठाया है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने बीती 22 अगस्त को सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र भेजकर अंतरराज्यीय और राज्य के भीतर व्यक्तियों की आवाजाही पर किसी भी तरह की पाबंदी लगाने पर आपत्ति जताई थी। आवाजाही के लिए राज्य सरकार या जिला प्रशासन से किसी भी तरह की अनुमति या ई-परमिट की जरूरत से इनकार किया गया। 

प्रदेश सरकार ने हफ्तेभर बाद अंतरराज्यीय आवाजाही सीमित करने की व्यवस्था खत्म कर दी। इससे पहले कोरोना की आरटी-पीसीआर जांच कराए बगैर प्रतिदिन केवल दो हजार व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति देने की व्यवस्था लागू थी। इसके अतिरिक्त सभी जिलाधिकारियों को अवसादग्रस्त या मानसिक रूप से परेशान 50 व्यक्तियों को अनुमति देने के लिए अधिकृत किया गया था। इससे वरिष्ठ नागरिकों, गर्भवती महिलाओं, बच्चों, उद्योगों में कार्यरत कार्मिकों, श्रमिकों, मंत्रियों, विधायकों, सांसदों, नौकरशाहों और उद्योग सलाहकारों को मुक्त रखा गया था। 

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आपदा प्रबंधन और पुनर्वास विभाग के प्रभारी सचिव एसए मुरुगेशन ने इस संबंध में शासन के आला अधिकारियों के साथ दोनों मंडलों के आयुक्तों, जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को आदेश जारी किए हैं। इसके तहत अन्य राज्यों से आने वालों को स्मार्ट सिटी पोर्टल की वेबसाइट smartcitydehradun.uk.gov पर अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होगा। ई-पास या अन्य किसी तरह की अनुमति जरूरी नहीं होगी। पंजीकरण में मांगे गए दस्तावेजों का सत्यापन बॉर्डर चेक पोस्ट पर किया जाएगा।

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