युवक ने शादी से किया इन्कार, युवती ने दी तहरीर Dehradun News
एक युवती ने हरिद्वार निवासी एक युवक पर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने और अब शादी से इन्कार करने का आरोप लगाया है।
ऋषिकेश, जेएनएन। श्यामपुर पुलिस चौकी क्षेत्रांतर्गत निवासी एक युवती ने हरिद्वार निवासी एक युवक पर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने और अब शादी से इन्कार करने का आरोप लगाया है। युवती ने आरोपित के खिलाफ कार्रवाई और शादी रोकने की पुलिस से मांग की है।
इस मामले में पुलिस चौकी को दी तहरीर में युवती ने बताया कि 18 अगस्त 2019 को बहादराबाद हरिद्वार निवासी एक युवक के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था। मगर, कुछ लोगों ने आरोपित को मुकदमे से बचाने के लिए षड्यंत्र के तहत उनके परिवार पर दबाव बनाकर छह माह में शादी करने का समझौता कर दिया था। आरोप है कि युवक इसके बाद शादी से मुकर गया है। युवती ने यह भी आरोप लगाया कि लिखित समझौते के बावजूद युवक किसी अन्य लड़की से शादी करने जा रहा
विवाहिता को फिनाइल पिलाया, मुकदमा दर्ज
रानीपोखरी थानांतर्गत एक महिला के साथ मारपीट और फिनाइल पिलाने का एक मामला सामने आया है। इस संबंध में हेमंत निवासी वाल्मीकि मंदिर पटेलनगर देहरादून ने रानीपोखरी थाने की पुलिस को तहरीर दी। जिसमें बताया कि उनकी भांजी निक्की की शादी रानीपोखरी निवासी राजीव के साथ तीन साल पहले हुई थी। गुरुवार 25 जून को सायं करीब साढ़े छह बजे खाना बनाने को लेकर विवाद हो गया। आरोप लगाया कि पति राजीव, ससुर नरेश, सास शारदा, जेठ मोनू व सोनू ने निक्की के साथ मारपीट कर दी। उसे फिनाइल पिलाकर मायके छोड़ दिया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपितों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया है।
नाबालिग की शादी को पुलिस ने रुकवाया
नाबालिग की शादी कराना उसके माता पिता को महंगा पड़ गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शादी को रुकवा दिया। पुलिस नाबालिग के माता- पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। हरिद्वार जिले के लक्सर कोतवाली के बहादरपुर खादर गांव में एक ग्रामीण की बेटी की शादी थी। बरात आने के बाद मेहमानों की मौजूदगी में शादी की रस्में चल रही थी। अन्य रस्मों के लिए पंडित के पहुंचने का इंतजार किया जा रहा था। इस बीच किसी ने फोन पर चौकी प्रभारी मनोज नौटियाल का नाबालिग किशोरी का विवाह कराए जाने की जानकारी दी। सूचना पर चौकी प्रभारी तत्काल बताए गए स्थान पर पहुंचे। चौकी प्रभारी के पूछताछ करने पर किशोरी के माता पिता ने उसकी जन्मतिथि सात मई 2003 बताई।
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आधार कार्ड से पुष्टि होने के बाद किशोरी नाबालिग निकली। चौकी प्रभारी मनोज नौटियाल ने बताया कि युवक पक्ष ने पूछताछ में बताया कि उन्हें युवती के नाबालिग होने की जानकारी नहीं थी। युवती के स्वजनों ने उन्हें युवती की आयु 18 वर्ष बताई थी। उन्होंने बताया कि मामले में युवती की माता अनिता सैनी और पिता सुनील सैनी निवासीगण बहादरपुर खादर के खिलाफ बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
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