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आरटीई एक्ट के तहत अब 20 अप्रैल तक करा सकेंगे दाखिला, शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने दिए निर्देश

चालू माह अप्रैल के पहले हफ्ते तक ही दाखिले की समय सीमा तय की गई थी। दाखिले की इस आनलाइन प्रक्रिया में शामिल होने से काफी संख्या में अभिभावकों के वंचित रहने की जानकारी शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय को मिली।

By Sumit KumarEdited By: Published: Fri, 09 Apr 2021 05:20 AM (IST)Updated: Fri, 09 Apr 2021 05:20 AM (IST)
स्कूलों में पाल्यों को दाखिला दिलाने को प्रयासरत अभिभावकों को शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने बड़ी राहत दी है।

राज्य ब्यूरो, देहरादून: निजी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में पाल्यों को दाखिला दिलाने को प्रयासरत अभिभावकों को शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने बड़ी राहत दी है। इन दाखिलों के लिए समय सीमा 20 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। प्रदेश में निश्शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में भी छात्र-छात्राओं को दाखिला दिलाया जा रहा है।

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नए शैक्षिक सत्र 2021-22 में दाखिले को लेकर चल रही कसरत पर विराम लगा दिया गया था।चालू माह अप्रैल के पहले हफ्ते तक ही दाखिले की समय सीमा तय की गई थी। दाखिले की इस आनलाइन प्रक्रिया में शामिल होने से काफी संख्या में अभिभावकों के वंचित रहने की जानकारी शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय को मिली। उन्होंने शिक्षा महानिदेशक विनय शंकर पांडेय को निजी स्कूलों में आनलाइन दाखिले के आवेदन की तिथि 20 अप्रैल तक बढ़ाने के आदेश दिए।

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आरटीई के तहत निजी स्कूलों में दाखिले को लेकर सरकार उदारता बरत रही है। चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में आरटीई के तहत निजी स्कूलों को छात्र-छात्राओं की फीस आदि भुगतान को 150 करोड़ से ज्यादा धनराशि की व्यवस्था की गई है।

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निजी स्कूलों की प्रदेश सरकार पर बकाया बड़ी धनराशि का भुगतान बीते वित्तीय वर्ष में भी किया गया था। अब शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने दाखिलों के लिए समय सीमा 20 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। 

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