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मंत्रिमंडल ने शिक्षा मित्रों को दी राहत, शिक्षक बनने का मिलेगा मौके

मंत्रिमंडल ने प्राथमिक शिक्षक बनने से वंचित शिक्षा मित्रों को राहत दी है। अब 2019 तक दो वर्षीय डीएलएड पाठ्यक्रम और टीईटी पास शिक्षा मित्रों को प्राथमिक शिक्षक बनने का मौका मिलेगा।

By Edited By: Published: Wed, 10 Jul 2019 11:01 PM (IST)Updated: Thu, 11 Jul 2019 02:13 PM (IST)
मंत्रिमंडल ने शिक्षा मित्रों को दी राहत, शिक्षक बनने का मिलेगा मौके

देहरादून, राज्य ब्यूरो। मंत्रिमंडल ने प्राथमिक शिक्षक बनने से वंचित शिक्षा मित्रों को राहत दी है। अब 2019 तक दो वर्षीय डीएलएड पाठ्यक्रम और टीईटी पास शिक्षा मित्रों को प्राथमिक शिक्षक बनने का मौका मिलेगा। वहीं अभी टीईटी पास नहीं कर पाए शिक्षा मित्रों को आगामी वर्षों में टीईटी पास करने पर वेटेज अंक देकर प्राथमिक शिक्षक बनने का अवसर मुहैया कराया जाएगा। 

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मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड राजकीय प्रारंभिक शिक्षा सेवा नियमावली 2012 में शिक्षा मित्रों की पात्रता के संबंध में संशोधन को मंजूरी दी। काबीना मंत्री व सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी शिक्षा मित्रों के समायोजन के संबंध में दिशा-निर्देश दिए हैं। इन दिशा-निर्देशों के मुताबिक मंत्रिमंडल ने 2019 तक टीईटी व डीएलएड की पात्रता पूरी कर चुके शिक्षा मित्रों को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्ति देने का रास्ता साफ किया। ऐसे शिक्षा मित्र करीब 200 हैं। एनसीटीई से मान्यताप्राप्त डिग्री या डिप्लोमा प्राप्त करने पर भी शिक्षा मित्रों को राहत मिल सकेगी। 

अब तक टीईटी पास नहीं कर पाए शेष शिक्षा मित्रों को आगामी वर्षों में टीइटी पास करने पर नियुक्ति प्रक्रिया में वर्षवार वेटेज अंक का प्रावधान किया जाएगा। इसके साथ ही हाईस्कूल से लेकर इंटर, बीएड, टीईटी के गुणांक तय कर दिए गए हैं। प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति समिति के अध्यक्ष अब डायट के प्राचार्य के स्थान पर जिला शिक्षा अधिकारी होंगे। संशोधित नियमावली में साइंस संवर्ग व कला संवर्ग में विषयवार, भाषावार शिक्षकों का कोटा भी तय किया गया है। 

राज्य मंत्रिमंडल ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से चर्चा के बाद राज्य में उत्तराखंड भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में चिकित्सा संबंधी संस्थानों के भवनों के निर्माण के नियमों को व्यावहारिक बनाने को मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल गई। इसके तहत लागू एक बार समाधान योजना को तीन महीने के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। यह भी तय किया गया है कि प्रोसेसिंग फीस नए सर्किल रेट से लागू होगी। 1000 वर्गमीटर से अधिक भूखंड पर निर्मित अस्पतालों का शमन अन्य मानक पूरे होने पर अनुकूल भूउपयोग के तहत किया जाएगा। अग्निशमन विभाग एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनापत्ति एवं स्ट्रक्चरल सेफ्टी का अनापत्ति प्रमाणपत्र, डिजाइन व गणना होगी। निर्धारित मानकों के मुताबिक पार्किंग व्यवस्था होनी चाहिए।

कैबिनेट फैसले:

  • वर्ष 2019 तक डीएलएड व टीईटी पास 200 शिक्षा मित्र को नियमित नियुक्ति का मिलेगा अवसर
  • आगामी वर्षों में टीईटी पास करने वाले शिक्षा मित्रों के लिए वेटेज अंक का प्रावधान, गुणांक तय
  • केंद्र सरकार की ओर से जीएसटी में किए गए पांच संशोधन को राज्य सरकार ने भी दी मंजूरी, विधानसभा में संशोधन प्रस्तावों को रखने पर मुहर
  • एकल आवास, व्यावसायिक भवन, आवासीय भूउपयोग में व्यावसायिक दुकान, आवासीय क्षेत्रों में नर्सिंग होम, क्लीनिक, ओपीडी, पैथोलॉजी लैब, डाइग्नोस्टिक सेंटर, चाइल्ड केयर, नर्सरी स्कूल क्रेच एवं प्ले ग्रुप के लिए एक बार समाधान योजना की समय सीमा तीन महीने बढ़ाने को मंजूरी

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