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    उत्तराखंड में अब युवाओं को मौका, महकमों की बढ़ाएंगे दक्षता

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    Updated: Sat, 02 Feb 2019 01:15 PM (IST)

    विभिन्न महकमों की कार्यक्षमता बढ़ाने और इसके लिए विभागीय कार्यों को पेशेवर तरीके से अंजाम देने के लिए युवा पेशेवर नीति पर मंत्रिमंडल ने मुहर लगा दी है।

    उत्तराखंड में अब युवाओं को मौका, महकमों की बढ़ाएंगे दक्षता

    देहरादून, राज्य ब्यूरो। उत्तराखंड में युवा पेशेवरों की भूमिका बढ़ने जा रही है। विभिन्न महकमों की कार्यक्षमता बढ़ाने और इसके लिए विभागीय कार्यों को पेशेवर तरीके से अंजाम देने के लिए युवा पेशेवर नीति पर मंत्रिमंडल ने को मुहर लगा दी। युवा पेशेवर कार्यक्रम की अवधि 11 माह के लिए होगी। 

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    सरकारी विभाग एक वर्ष में अधिकतम दो युवा पेशेवरों को रख सकेगा। किसी विभाग की आवश्यकता पर युवा पेशेवरों की दो से अधिक संख्या का निर्धारण मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति करेगी। चयनित युवा पेशेवरों को प्रतिमाह 15 हजार रुपये मानदेय मिलेगा। उन्हें फील्ड वर्क के लिए बतौर टीए सौ रुपये और डीए के रूप में 200 रुपये प्रतिदिन देय होंगे।
    युवा पेशेवर कार्यक्रम वर्ष में एक बार जून माह से प्रारंभ होगा। इसी तरह अंत:शिक्षुता (इंटर्नशिप) नीति-2019 को भी मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी। इस नीति के तहत छात्र-छात्राओं में कौशल विकास की मदद से विभिन्न विभागों की सेवाओं का व्यावहारिक ज्ञान, कार्यदक्षता बढ़ाने और सामाजिक अनुभव की आवश्यकता के मद्देनजर इंटर्नशिप कार्यक्रम संचालित किया जाएगा। इसके जरिये मानव संसाधन का पेशेवर उपयोग तो मुमकिन होगा ही, साथ ही विभागों को भी अल्प अवधि के कार्यो में सहयोग मिल सकेगा। 
    मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की नियमावली में संशोधन को हरी झंडी दिखाई। हाईकोर्ट ने अपने लिए समूह-ग के पदों पर भर्ती आयोग के माध्यम से करने का प्रस्ताव सरकार को दिया था। सरकार ने इसे स्वीकार कर आयोग की नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी है। इसी तरह खाद्य सुरक्षा संवर्ग के नए ढांचे को मंजूर किया गया है। इसमें पुराने ढांचे के 141 पदों को घटाकर 128 किया गया है। नए ढांचे में आयुक्त का एक, संयुक्त आयुक्त व उपायुक्त के छह, अभिहित अधिकारी के 14, वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी के 21 और खाद्य सुरक्षा अधिकारी के 40 पद रखे गए हैं।
    कैबिनेट फैसले
    -उत्तराखंड युवा पेशेवर नीति-2019 को मंजूरी 
    -अंत:शिक्षुता (इंटर्नशिप) नीति-2019 पर मुहर 
    -उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग नियमावली-2014 में संशोधन, अब हाईकोर्ट में भी समूह-ग कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा आयोग 
    -उत्तराखंड कारखाना संशोधन नियमावली को मंजूरी, केंद्र के समान प्रावधानों को हरी झंडी -सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया (एसटीपीआइ), देहरादून को भूमि लीज की अवधि 31 मार्च, 2020 तक बढ़ाई 
    -कॉर्बेट टाइगर पार्क से होने वाली आमदनी अब ट्रस्ट के स्थान पर सरकारी खजाने में होगी जमा, टाइगर रिजर्व पार्क और राजाजी नेशनल पार्क से होने वाली आय के सापेक्ष टाइगर फाउंडेशन को अनुदान देने पर सहमति 
    -ऊर्जा के तीनों निगमों के लिए नियमावली का गठन 
    -राठ विकास अभिकरण को सहकारिता में स्थानांतरित करने को मंजूरी 
    -कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम-2011 में संशोधन, फूलों के थोक विक्रय पर विकास शुल्क या उपकर नहीं देना पड़ेगा 
    -आंचल अमृत योजना में तीन से छह वर्ष के बच्चों को प्रतिवर्ष दिए जाएंगे 45 मिल्क पाउडर के डिब्बे 
    -बागेश्वर ए-टू श्रेणी दुग्ध उत्पादन में स्वदेशी नस्ल की गायों का प्रजनन बढ़ाने के लिए कपकोट, गरुड़ व बागेश्वर में कार्ययोजना शुरू करने पर मुहर
    -अक्षय ऊर्जा विकास प्राधिकरण सेवा नियमावली को मंजूरी 
    -उत्तराखंड जनजाति कल्याण राजपत्रित अधिकारी सेवा नियमावली पर मुहर -सहकारी समिति संशोधन नियमावली-2019 को स्वीकृति 
    -उत्तराखंड खाद्य सुरक्षा संवर्ग का नया ढांचा मंजूर, पुराने ढांचे में 141 पदों को घटाकर किया 128 
    -राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में स्टेट कैंसर संस्थान में 152 पदों को स्वीकृति -अब वन के बजाय कृषि विभाग संचालित करेगा राष्ट्रीय बैंबो मिशन योजना 
    -नैनीताल में महाधिवक्ता कार्यालय के दोमंजिला भवन निर्माण को 1450 मीटर भू उपयोग को मंजूरी 
    -ऊर्जा के तीनों निगमों के लिए नियम गठित -अक्षयपात्र फाउंडेशन प्रोजेक्ट में किचन तक पहुंच मार्ग को 12 मीटर की बाध्यता को सरल करते हुए 12 मीटर के स्थान पर साढ़े सात मीटर रखने का निर्णय 
    -उत्तराखंड राज्य विधिक नियमावली-2006 (श्रम विभाग) में संशोधन पर मुहर 

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