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    लूट और चाकूबाजी में तीन साल का सश्रम कारावास

    By Sunil NegiEdited By:
    Updated: Mon, 21 Nov 2016 06:02 AM (IST)

    अल्‍मोड़ा में लूट व चाकूबाजी के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने आरोपी को तीन साल के सश्रम कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

    अल्मोड़ा, [जेएनएन]: न्यायिक मजिस्ट्रेट अनीता कुमारी की अदालत ने लूट व चाकूबाजी के एक मामले में आरोपी को विभिन्न धाराओं में तीन साल के सश्रम कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माना अदा नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

    घटनाक्रम के अनुसार आरोपी आशीष गोस्वामी उर्फ आदि पुत्र राहुल नाथ निवासी ग्राम व पोस्ट भनोली 21 जून 2016 को दिल्ली निवासी हितेश रॉय मल्ली को गांव घुमाने के बहाने भनोली लेकर आया। आरोपी ने भनोली के समीप सुनसान जगह पर हितेश के पेट में चाकू मारकर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। साथ ही उससे बैग भी छीन लिया। हितेश रॉय ने इसकी रिपोर्ट दन्यां थाने में दर्ज कराई।

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    पुलिस ने आरोपी को मय बैग भनोली में ही रास्ते से गिरफ्तार कर लिया। हितेश से लूटे गए 96,500 रुपये भी बरामद कर लिए। इस मामले में सहायक अभियोजन अधिकारी अरुण गौड़ द्वारा कुल साथ गवाहों को न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया।

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    मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी आशीष गोस्वामी को अदालत ने तीन साल के सश्रम कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। यह भी व्यवस्था दी की तय जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी को छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।

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