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    वाराणसी में रंगों से पहचाने जाएंगे वाहन स्टैंड, लंका चौराहा पर प्रतिबंधित होगी पार्किंग

    Updated: Sun, 30 Nov 2025 09:21 AM (IST)

    वाराणसी में अब दोपहिया और चार पहिया वाहन स्टैंड रंगों से पहचाने जाएंगे, जिसकी शुरुआत लंका चौराहे से होगी। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने नगर निगम के सहयोग से पार्किंग व्यवस्था को सुदृढ़ करने का निर्णय लिया है। लंका चौराहे के 100 मीटर के दायरे को पार्किंग फ्री किया जाएगा। इसके साथ ही, शहर के 21 चौराहों पर जेब्रा लाइनें बनवाई जाएंगी।

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    ट्रैफिक व्यवस्था का हाल जानने शहर में निकले पुलिस कमिश्नर ने लिए कई निर्णय। जागरण

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। बड़े शहरों की तरह वाराणसी में भी रंगों से पहचाने जाएंगे जाएंगे दो पहिया और चार पहिया वाहन स्टैंड। दो से तीन दिनों में यह व्यवस्था शहर में लागू हो जाएगी। इसकी शुरुआत लंका चौराहे से की जाएगी, उसके बाद सिगरा, कचहरी आदि इलाकों की बारी आएगी।

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    शुक्रवार को शहर में ट्रैफिक का हाल जानने निकले पुलिस कमिश्नर ने मोहित अग्रवाल ने निर्णय लिया। पार्किंग की व्यवस्था नगर निगम के सहयोग से की जाएगी। इसके अलावा मंडुआडीह में चौराहे पर सिग्नल व्यवस्था से ट्रैफिक चलाने का निर्णय हुआ। मंडुवाडीह को जाम से बचाने के लिए अभी तक यू-टर्न व्यवस्था लागू की गई थी।

    पुलिस कमिश्नर ने बताया कि लंका चौराहा और मंडुवाडीह में यातायात व्यवस्था का जायजा लिया हूं। काशी क्षेत्र के एडीसीपी सरवणन टी, एडीसीपी यातायात अंशुमान मिश्रा व दोनों एसीपी गौरव कुमार, संजीव शर्मा रहे। ट्रैफिक के दबाव को देखते हुए हमने निर्णय लिया है कि लंका चौराहा का 100 मीटर सराउंडिंग एरिया पार्किंग फ्री रहेगा। निकट में दो पार्किंग कलर्ड हाेंगे, जिसमें एक में चार पहिया वाहन व एक में दो पहिया वाहन खडे किए जा सकेंगे।

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    इसके इतर वाहन खड़े मिले तो यातायात पुलिस क्रेन उठा ले जाएगी और उसका चालान करेगी। मंडुवाडीह चौराहे पर चौड़ीकरण के पश्चात ट्रैफिक लाइट व बूथ स्थापित होने पर यू-टर्न समाप्त किया जाएगा तथा दोपहिया वाहनों के लिए यू-टर्न की दूरी 500 मीटर से घटाकर 100 मीटर की जाएगी। इसके अलावा शहर के 21 प्रमुख चौराहों पर तीन दिन में जेब्रा-लाइन बनवाई जाएगी।

    पुलिस कमिश्नर ने ये भी दिए निर्देश

    • महत्वपूर्ण मार्गों पर अवैध पार्किंग, सड़क किनारे खड़े वाहन, ठेले एवं अतिक्रमण की पहचान कर तत्काल हटाएं।
    • व्यापारिक संस्थानों के बाहर बिना अनुमति पार्किंग व सड़क पर माल लोड/अनलोड करने पर दंडात्मक कार्रवाई करें।
    • स्कूली वाहन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ई-रिक्शा, टेंपो और आटो के रूट व परमिट अनुपालन की सख्त निगरानी करें।
    • स्टंट, हाई-स्पीड ड्राइविंग, माडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हार्न एवं ओवरस्पीडिंग पर कार्रवाई के लिए अभियान चलाएं।