Varanasi News: हत्या मामले में पूर्व सांसद अतुल राय समेत आठ आरोपित दोषमुक्त, अगस्त 2011 से चल रहा था केस
वाराणसी के कैंट थाना क्षेत्र में दो लोगों की हत्या के मामले में पूर्व सांसद अतुल राय समेत आठ आरोपितों को विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) की अदालत ने दोषमुक्त कर दिया है। यह मामला अगस्त 2011 से चल रहा था। आरोप था कि आरोपितों ने रंजीत गौड़ और विनोद गौड़ की हत्या कर उनके शवों को ठिकाने लगा दिया था।

जागरण संवाददाता, वाराणसी। कैंट थाना क्षेत्र में दो लोगों की हुई हत्या के मामले में विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) यजुवेंद्र विक्रम सिंह की अदालत ने पूर्व सांसद अतुल राय उर्फ अतुल कुमार सिंह, पूर्व जिला पंचायत सदस्य सुजीत सिंह बेलवा समेत आठ आरोपितों को दोषमुक्त कर दिया।
भक्तिनगर, दौलतपुर निवासिनी आशा देवी ने 25 अगस्त 2011 को कैंट थाना पर इस आशय की प्रार्थना पत्र दी थी कि उसका बेटा रंजीत और साथी विनोद गौड़ मौजूद था तभी जीप और मोटरसाइकिल पर सवार सुशील सिंह, कल्लू उर्फ धर्मेंद्र पांडेय एवं अन्य वहां आये और रंजीत व विनोद को साथ लेकर चले गए। काफी समय बाद भी जब दोनों का पता नहीं चला तो अनहोनी की आशंका होने पर खोजबीन करने कचहरी पहुंची।
पेशी पर जेल से आया श्रीप्रकाश उर्फ झून्ना पंडित ने उसे बताया कि रंजीत और विनोद को मारकर उनलोगों ने ठिकाना लगा दिया है। इस तहरीर के आधार पर कैंट पुलिस ने हत्या समेत विभिन्न आपराधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी। विवेचना के दौरान 27 अगस्त 2011 को रंजीत गौड़ और विनोद गौड़ की बसंत विहार कालोनी, दौलतपुर में मिला था।
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आरोपितों ने गड्डा खोदवाकर दोनों के शव को दफन करा दिया। पुलिस ने विवेचना के बाद अतुल राय, सुजीत सिंह बेलवा, झुन्ना उर्फ श्रीप्रकाश मिश्रा, अभिषेक उर्फ हनी, सुशील सिंह, कल्लू उर्फ धर्मेंद्र पांडेय,अभिलाख पांडेय,सतीश यादव उर्फ बच्चा, शिशु उर्फ शिवाकुमार, शंखू यादव एवं अजय उर्फ विजय के खिलाफ अदालत में आरोपपत्र दाखिल कर दी।
आरोपित सुशील सिंह, झून्ना उर्फ श्रीप्रकाश मिश्रा के बाल अपचारी होने के कारण उसका मामला पृथक कर किशोर न्याय बोर्ड प्रेषित कर किया गया। आरोपित कल्लू उर्फ धर्मेंद्र पांडेय व सतीश यादव उर्फ बच्चा की मृत्यु होने पर दोनों के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई बंद कर दी गई।
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अदालत में मुकदमा की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से वादिनी आशा देवी समेत 13 गवाह परीक्षित किए गए। आरोपितों के खिलाफ आरोप साबित न होने पर अदालत ने अतुल राय, सुजीत सिंह बेलवा, अभिषेक सिंह उर्फ हनी, अभिलाख पांडेय उर्फ काले, शंखु यादव, शिशु उर्फ शिवा कुमार, अजय उर्फ विजय, राजन पांडेय को दोषमुक्त कर दिया।
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