पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर की जमानत के लिए अर्जी दाखिल, अनफिट गाड़ी से लाए जाने पर मचा विवाद
पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने जमानत के लिए अर्जी दाखिल की है। उन्हें अनफिट गाड़ी में देवरिया से वाराणसी लाए जाने का मामला चर्चा में रहा। अमिताभ ठाकुर क ...और पढ़ें

पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर। जागरण
जागरण संवाददाता, वाराणसी। चौक थाना में दर्ज दर्ज मुकदमे में जमानत के लिए शनिवार को आरोपित पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की ओर से विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में अर्जी दी गई। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से मौजूद अभियोजन अधिकारी मधुसूदन तिवारी ने अमिताभ ठाकुर के खिलाफ दर्ज आपराधिक मुकदमों की सूची पुलिस से मंगाए जाने की अपील की।
अदालत ने इसे स्वीकार करते हुए आपराधिक मुकदमों की सूची प्रस्तुत करने का चौक पुलिस को आदेश दिया। अमिताभ ठाकुर की ओर से वकील अनुज यादव ने जमानत अर्जी अदालत में प्रस्तुत की है।
अनफिट गाड़ी से लाया जाना बनी सुर्खियां
पूर्व आइपीएस अमिताभ ठाकुर को देवरिया से वाराणसी तक कथित रूप से अनफिट गाड़ी से लाए जाने की खबर शनिवार को सुर्खियों में रही। ईमानदार व्यक्ति को 450 किमी. असुरक्षित सफर कराने पर लोग सवाल उठाते रहे।
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दावा किया जा रहा था कि जिस प्रिजन वैन से उन्हें लाया गया, उसका बीमा 31 मार्च 2018 को खत्म हो चुका है। फिटनेस 12 नवंबर 2021 को खत्म हो चुका है। हालांकि, कमिश्नरेट पुलिस इस बारे में कुछ भी बताने से बचती रही।

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