IPS Amitabh Thakur: वाराणसी कोर्ट में पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर पेश, इस मामले में गए जेल
आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर को अदालत में पेश किया गया, जहाँ उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। उन पर अम्बरीश सिंह भोला ...और पढ़ें

पूर्व आइपीएस अमिताभ ठाकुर। (तस्वीर- फाइल)
जागरण संवाददाता, वाराणसी। आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को शुक्रवार को प्रभारी विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजीव मुकुल पांडेय की अदालत में पेश किया गया।
उनके खिलाफ थाना चौक में आठ नवंबर को अम्बरीश सिंह भोला ने मनगढ़ंत साक्ष्य के आधार पर झूठा आरोप लगाने का केस दर्ज कराया है। इस दौरान पूरे कचहरी परिसर में जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था रही। पुलिस के साथ पीएसी के जवान मौजूद रहे।
अभियोजन की ओर से अमिताभ ठाकुर की न्यायिक रिमांड की मांग की गई। अभियोजन अधिकारी मधुसूदन तिवारी व अमित कुमार यादव ने अदालत के समक्ष कहा कि अमिताभ ठाकुर के खिलाफ दर्ज धारा 196 (1) संज्ञेय अपराध की है। अन्य धाराएं 229, 356 (2), 356 (3) भले ही असंज्ञेय अपराध की हैं लेकिन साथ होने की वजह से संज्ञेय हैं।
इनके द्वारा जानबूझ कर विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा पैदा करने एवं विभिन्न समुदायों मे नफरत एवं वैमनस्यता फैलाने के आशय से, मिथ्या साक्ष्य के आधार पर अपने ट्विटर अकाउंट से वीडियो प्रसारित करते हुए अपराध कारित किया गया है। इसके साथ ही रिमांड देने की मांग की।
आरोपित की गिरफ्तारी पर उठाए गए सवाल पर अभियोजन द्वारा यह कहा कि गया अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार नहीं किया गया। वह एक अन्य मामले में पहले से ही न्यायिक हिरासत में जेल में निरुद्ध हैं। पेशी के दौरान अमिताभ ठाकुर ने अदालत में कहा कि उन पर झूठा आरोप लगाया गया है।
उन्होंने अम्बरीश सिंह भोला के खिलाफ जांच कराने की मांग की थी। इनके वकील अनुज यादव व विकास यादव ने भी उनकी बात का समर्थन किया। अदालत से कहा कि अमिताभ ठाकुर के खिलाफ सभी मामले असंज्ञेय अपराध के हैं।
असंज्ञेय अपराध में बिना अदालत की अनुमति के गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। दोनों पक्षों की बहस सुनने और पत्रावली की जांच के बाद अदालत ने अमिताभ ठाकुर को एक जनवरी तक न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। अदालत में पेशी के बाद पुलिस ने उन्हें लेकर देवरिया चली गई।
शहर के बड़ी पियरी निवासी व वीडीए बोर्ड के मानद सदस्य अम्बरीश सिंह भोला ने अमिताभ ठाकुर व उनकी पत्नी नूतन ठाकुर के खिलाफ चौक थाना में मुकदमा दर्ज कराया है।
पुलिस को दी गई तहरीर में 30 नवंबर को ‘एक्स’ पर पोस्ट में एक आपराधिक प्रकरण में संलिप्तता का मनगढ़ंत साक्ष्य के आधार पर झूठा आरोप लगाने का जिक्र किया था। चौक पुलिस इसी केस में अमिताभ ठाकुर को देवरिया से लेकर गुरुवार देर शाम केंद्रीय कारागार वाराणसी में दाखिल किया था।
एक अमिताभ ठाकुर की पेशी के लिए सैकड़ों पुलिसकर्मी
पूर्व आइपीएस अमिताभ ठाकुर की अदालत में पेशी के लिए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती रही। कचहरी परिसर के बाहर से लेकर अदालत कक्ष के बाहर तक सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी आपात स्थिति में इस्तेमाल किए जाने वाले पोशाक में रहे।
किसी को भी पुलिस का घेरा पार करने की अनुमति नहीं थी। पुलिस वाहन में अमिताभ ठाकुर को कचहरी परिसर में लाया गया। अदालत में पेश करने के बाद उसी तरह से वाहन में बैठाकर ले गई।
इस दौरान मीडिया से उनकी दूरी बनाए रखी गई। अमिताभ ठाकुर ने अदालत में कहा कि सुनवाई के बाद उनके यहीं के जेल में रखा जाए लेकिन पुलिस न्यायिक रिमांड मंजूर होने के बाद उन्हें लेकर देवरिया चली गई।

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