अखिलेश यादव ने हरिद्वार जाकर लगाई गंगा में डुबकी, मुलायम सिंह की बहू ने कहा- सभी को महाकुंभ में स्नान करना चाहिए
अपर्णा यादव ने अखिलेश यादव के महाकुंभ में न जाने पर कहा कि यह उनका निजी फैसला है। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में सभी को स्नान करना चाहिए लेकिन अखिलेश यादव के फैसले के बारे में उनसे ही पूछना चाहिए। अखिलेश यादव ने मकर संक्रांति पर हरिद्वार में गंगा स्नान किया था जिसकी तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा की थीं।

जागरण संवाददाता, उन्नाव। राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष व सपा के संस्थापक स्व. मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के महाकुंभ प्रयागराज संगम में स्नान न करके हरिद्वार में स्नान करने के सवाल पर कहा कि मेरा तो मानना है महाकुंभ में सभी को स्नान करना चाहिए। महाकुंभ विशेष स्नान है जो प्रयागराज में इस बार पड़ा है। अब वह नहीं गए यह तो उनका मन है उन्हीं से यह सवाल पूछिए।
कौन क्या कह रहा यह मायने नहीं रखता: अपर्णा
राज्य महिला आयोग उपाध्यक्ष बुधवार को एक दिवसीय दौरे पर उन्नाव आई थीं। यहां निरीक्षण भवन में पत्रकारों के सवाल पर उक्त प्रतिक्रिया दी। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा महाकुंभ को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर कहा कि कौन क्या कह रहा यह मायने नहीं रखता।
उन्होंने कहा कि पूरा विश्व महाकुंभ का अद्भुत अमृतमयी आयोजन देख रहा है। हम तो महाकुंभ जाएंगे और स्नान करेंगे, आयोग के सदस्यों को भी ले जाएंगे। उन्होंने दावा किया कि मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है।
अखिलेश यादव ने मकर संक्रांति पर हरिद्वार
गौरतलब है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मकर संक्रांति के अवसर पर हरिद्वार पहुंचकर गंगा स्नान किया। बताया गया कि यह अखिलेश यादव का निजी दौरा था, जिसके बारे में हरिद्वार में पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ताओं को भी जानकारी नहीं दी गई थी।
हालांकि, देर रात अखिलेश यादव ने खुद हरिद्वार दौरे की तस्वीरें एक्स पर पोस्ट कीं, जिसमें वह हरिद्वार के वीआईपी घाट पर गंगा में डुबकी लगाते नजर आए।
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अवैध शराब बिक्री के मामले में अभियुक्त को सजा
न्यायिक मजिस्ट्रेट सफीपुर ने करीब 21 साल पुराने अवैध शराब बिक्री के एक मामले में आरोपित को बुधवार दोषी करार दिया। न्यायालय ने अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि की सजा और 1500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। सफीपुर कोतवाली पुलिस ने आठ जुलाई 2003 को गश्त के दौरान परियर निवासी नरेश कुमार को संदिग्ध हालात में गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की थी।
कोतवाली पुलिस ने आरोपित के खिलाफ आबकारी अधिनियम तक तहत मुकदमा दर्ज किया था। जिसमें मुकदमे के विवेचक वीआर यादव ने नौ जुलाई 2003 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। जिसके बाद मुकदमे की सुनवाई चल रही थी। गुरुवार को न्यायाधीश ने अभियोजन से अधिवक्ता नरेंद्र सिंह की दलीलें सुनने के बाद आरोपित नरेश को दोषी करार देते हुए जेल में बिताई गयी अवधि 1500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गयी।
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