राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में सुनवाई टली, 16 दिसंबर को होगी अगली हियरिंग
राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के मामले में सुनवाई टाल दी गई है। उनके वकील की बीमारी के कारण 16 दिसंबर को अब अगली सुनवाई होगी। भाजपा नेता विजय मिश्र ने ...और पढ़ें

संवाद सूत्र, सुलतानपुर। नेता प्रतिपक्ष व रायबरेली सांसद राहुल गांधी पर मानहानि के आरोप में एमपी-एमएलए न्यायालय में चल रहे मुकदमे में बुधवार को भी सुनवाई नहीं हो पाई। राहुल गांधी के अधिवक्ता के अस्वस्थ होने पर हियरिंग टाल दी गई। मानहानि के आरोप में चल रहे मुकदमे में अब 16 दिसंबर को पेशी नियत की गई है, जिसमें परिवादी से जिरह होनी है।
ये है मामला
विशेष लोक अभियोजक वैभव पांडेय ने बताया कि सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष भाजपा नेता विजय मिश्र ने राहुल पर पांच साल पहले एमपी-एमएलए न्यायालय में परिवाद दायर किया था। उनका आरोप है कि 15 जुलाई 2018 को पार्टी कार्यकर्ता अनिरुद्ध शुक्ल व दिनेश कुमार ने अपने मोबाइल पर एक वीडियो क्लिप दिखाया था। उस समय दो पार्टी कार्यकर्त्ता रामचंद्र दुबे और विनय कुमार भी बैठे थे।

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इस वीडियो क्लिप में राहुल गांधी अमित शाह को हत्यारा कह रहे थे। बयान बेंगलुरु में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए थे, जो जज लोया की मृत्यु से जुड़े थे। इस मामले में राहुल गांधी पर मानहानि का मुकदमा चलाया जा रहा है।
बचाव पक्ष के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ल की ओर से बीमारी की वजह से जिरह न कर पाने का प्रार्थना पत्र प्रेषित किया गया, जिसे विशेष मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने स्वीकार कर लिया।
9 अक्टूबर को लिखा गया था परिवादी का बयान
बता दें कि इससे पहले 9 अक्टूबर को कोर्ट में सुनवाई हुई थी। उस समय एमपी- एमएलए कोर्ट में परिवादी का बयान लिखा गया था। अधिवक्ता संतोष पांडे के साथ आये परिवादी विजय मिश्र ने बयान दिया था। उन्होंने परिवाद पत्र में लिखी सारी बातें बताई थीं।

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