Amit Shah मानहानि केस में नेता प्रतिपक्ष Rahul Gandhi के खिलाफ नहीं हुई गवाही, 9 अक्टूबर को अगली पेशी
मानहानि के आरोप में चल रहे मुकदमे में राहुल गांधी के खिलाफ गवाही नहीं हुई। परिवादी के अधिवक्ता ने बीमार होने का हवाला देते हुए मौका मांगा। विशेष मजिस्ट्रेट ने नौ अक्टूबर की तिथि नियत की है। राहुल गांधी पर भाजपा नेता विजय मिश्र ने पांच साल पहले विशेष न्यायालय में परिवाद दायर किया था। उनका आरोप है कि राहुल गांधी ने अमित शाह को हत्यारा कहा था।
संवाद सूत्र, सुलतानपुर। नेता प्रतिपक्ष व रायबरेली सांसद राहुल गांधी पर मानहानि के आरोप में एमपी-एमएलए न्यायालय में चल रहे मुकदमे में मंगलवार को भी गवाही नहीं हुई। परिवादी के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने बीमार होने की वजह से मौका मांगा तो विशेष मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने नौ अक्टूबर की तिथि नियत कर दी है।
ये है मामला
विशेष लोक अभियोजक वैभव पांडेय ने बताया कि सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष व भाजपा नेता विजय मिश्र ने राहुल पर पांच साल पहले विशेष न्यायालय में परिवाद दायर किया था। उनका आरोप है कि 15 जुलाई 2018 को पार्टी कार्यकर्ता अनिरुद्ध शुक्ल व दिनेश कुमार ने अपने मोबाइल पर एक वीडियो क्लिप दिखाया था।
इसमें राहुल गांधी अमित शाह को हत्यारा कह रहे थे। बयान बेंगलुरु में हुई प्रेस कान्फ्रेंस में दिए थे, जो जज लोया की मृत्यु से जुड़े थे। इस मामले में राहुल गांधी पर मानहानि का मुकदमा चलाया जा रहा है।
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