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राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि केस में परिवादी का बयान दर्ज, 17 अक्टूबर को फिर होगी जिरह

राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के मुकदमे में बुधवार को परिवादी विजय मिश्र का बयान दर्ज किया गया। बचाव पक्ष ने जिरह भी शुरू कर दी है। विशेष मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने बाकी बची जिरह के लिए 17 अक्टूबर की तिथि नियत की है। इस केस में राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने 2018 में अमित शाह को हत्यारा कहा था।

By Jagran News Edited By: Riya Pandey Updated: Wed, 09 Oct 2024 02:32 PM (IST)
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राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि केस में जिरह जारी (फाइल फोटो)
जागरण संवाददाता, सुलतानपुर। एमपी- एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी के विरुद्ध चल रहे मानहानि के मुकदमे में बुधवार को परिवादी का बयान लिखा गया। बचाव पक्ष ने जिरह भी शुरू कर दी है। विशेष मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने बाकी बची जिरह के लिए 17 अक्टूबर की तिथि नियत की है। 

अधिवक्ता संतोष पांडे के साथ आये परिवादी विजय मिश्र ने बयान दिया। उन्होंने परिवाद पत्र में लिखी सारी बातें बतायीं। राहुल के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ल ने उनसे जिरह शुरू की और उसे पूरी करने के लिए अवसर मांगा। 

ये है मामला

विशेष लोक अभियोजक वैभव पांडे ने बताया कि सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष भाजपा नेता विजय मिश्र ने राहुल गांधी पर पांच साल पहले विशेष न्यायालय में परिवाद दायर किया था। आरोप है कि 15 जुलाई 2018 को पार्टी कार्यकर्ता अनिरुद्ध शुक्ल व दिनेश कुमार ने अपने मोबाइल पर एक वीडियो क्लिप दिखाया था, जिसमे राहुल अमित शाह को हत्यारा कह रहे थे। उस समय दो पार्टी कार्यकर्त्ता रामचंद्र दुबे और विनय कुमार भी बैठे थे।

मिश्र ने मजिस्ट्रेट को दिए बयान में कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आरोप निरस्त होने के बाद राहुल गांधी का यह बयान राजनीतिक स्टंट है, जिससे वे अपमानित महसूस कर रहे हैं। इस बयान से पार्टीजन भी आहत होकर बीजेपी छोड़ देने की बात कर रहे हैं।

उन्होंने ये बेंगलुरु में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के बताये हैं। जो जज लोया की मृत्यु से जुड़े तथ्यों को लेकर कहे गये थे। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें क्लीन चिट दी है। इसमें परिवादी व दो गवाहों के बयान व साक्ष्यों के आधार पर राहुल गांधी पर मानहानि का केस चल रहा है।

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