Azam Khan: आजम खां दो साल बाद सीतापुर जेल से होंगे रिहा, रामपुर कोर्ट ने कारागार प्रशासन को जारी किया फरमान
सीतापुर जिला कारागार प्रशासन को रामपुर की अदालत से सपा नेता आजम खां की रिहाई का आदेश मिल गया है। कारागार अधीक्षक सुरेश कुमार सिंह के अनुसार 70 मुकदमों में रिहाई का आदेश प्राप्त हुआ है जिसका परीक्षण जारी है। आजम खां 23 अक्टूबर 2023 से जेल में हैं। शत्रु संपत्ति मामले में धाराएं बढ़ने के कारण उनकी रिहाई में विलंब हुआ था।

जागरण संवाददाता, सीतापुर। रामपुर की अदालत से सपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री आजम खां की रिहाई का आदेश जिला कारागार प्रशासन को मिल गया है। कारागार अधीक्षक सुरेश कुमार सिंह ने बताया कि 70 मुकदमों में रिहाई का आदेश आया है। परीक्षण किया जा रहा है। उनकी रिहाई मंगलवार सुबह को सकती है।
आजम खां 23 अक्टूबर 2023 से जिला कारागार में निरुद्ध हैं। प्रयागराज हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद शत्रु संपत्ति के मामले में आजम खां के खिलाफ तीन धाराएं बढ़ाई गई थीं। इसको लेकर 20 सितंबर को न्यायालय से वारंट जारी नहीं हो सका था।
सीतापुर कारागार से वीडियो कान्फ्रेंस के जरिये आजम खां न्यायालय में उपस्थित हुए थे। न्यायालय ने प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के लिए पहली अक्टूबर की तिथि नियत कर दी थी। वारंट जारी न होने के कारण आजम खां की जेल से रिहाई का रास्ता साफ हो गया था।
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