सिद्धार्थनगर में अब ओवरस्पीडिंग पर लगेगा ब्रेक, हाईटेक स्पीड कैमरों से होंगे वाहनों के ऑनलाइन चालान
सिद्धार्थनगर में अब ओवरस्पीडिंग पर लगाम लगाने के लिए हाईटेक स्पीड कैमरों का इस्तेमाल किया जाएगा। इन कैमरों की मदद से वाहनों के ऑनलाइन चालान किए जाएंगे ...और पढ़ें

प्रतीकात्मक तस्वीर
जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। सड़कों पर तेज रफ्तार से वाहन चलाने वालों के लिए अब राहत नहीं, बल्कि सख्ती तय है। ओवरस्पीडिंग करने वाले वाहनों का अब ऑनलाइन चालान किया जाएगा। इसके लिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने निर्देश जारी कर दिए हैं।
प्रथम चरण में राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य मार्गों को चिन्हित कर वहां अत्याधुनिक स्पीड कैमरे लगाए जाएंगे। जनपद में इस दिशा में प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और पीडब्ल्यूडी प्रांतीय खंड ने सर्वेक्षण कार्य आरंभ कर दिया है।
एक्सप्रेस-वे की तर्ज पर अब वाहनों की गति पर तकनीक के माध्यम से नियंत्रण किया जाएगा। तय दूरी पर लगाए जाने वाले कैमरे एक दूसरे से ऑनलाइन जुड़े होंगे। ये कैमरे वाहन द्वारा तय की गई दूरी और उस दूरी को पार करने में लगे समय के आधार पर गति का आकलन करेंगे।
यदि वाहन निर्धारित सीमा से अधिक गति में पाया गया, तो स्वतः ऑनलाइन चालान जारी हो जाएगा। इस व्यवस्था के लागू होने से सड़क दुर्घटनाओं में कमी आने और यातायात व्यवस्था अधिक सुरक्षित होने की उम्मीद जताई जा रही है।
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प्रथम चरण में चिन्हित दो एनएच और सात राज्य मार्ग
केंद्रीय मंत्रालय द्वारा जारी मानकों के अनुसार जिन मार्गों पर यह व्यवस्था लागू की जाएगी, उनकी न्यूनतम लंबाई 25 किलोमीटर होनी चाहिए, ताकि शून्य और 25 किलोमीटर बिंदु पर कैमरे लगाए जा सकें। इसी क्रम में जनपद के दो राष्ट्रीय राजमार्ग और सात राज्य मार्गों को प्रथम चरण में चिन्हित किया गया है।
राष्ट्रीय राजमार्ग में ककरहवा-वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग 28 और कुशीनगर-श्रावस्ती राष्ट्रीय राजमार्ग 730 के जनपद से गुजरने वाले हिस्सों को चयनित किया गया है।
वहीं राज्य मार्गों में सिद्धार्थनगर-लोटन, बर्डपुर-कोल्हुई, ढेबरुआ-डुमरियागंज, बांसी-इटवा-बिस्कोहर, बांसी-डुमरियागंज, बांसी-खलीलाबाद तथा बांसी-मंगल बाजार-बैलोहा बाजार-धानी मार्ग शामिल हैं। इन मार्गों पर कैमरे लगाने के लिए स्थान चिन्हित किए जा रहे हैं।
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वाहनों की तय होगी अधिकतम गति सीमा
केंद्रीय मंत्रालय ने राष्ट्रीय और राज्य मार्गों पर वाहनों की अधिकतम गति सीमा भी तय कर दी है। दिशा निर्देशों के अनुसार निजी वाहनों के लिए अधिकतम गति सीमा 80 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है, जबकि व्यवसायिक वाहनों के लिए यह सीमा 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। कैमरों के माध्यम से दूरी और समय के अनुपात से गति का सटीक आकलन किया जाएगा।
केंद्रीय मंत्रालय ने राष्ट्रीय और राज्य मार्गों से संबंधित विस्तृत जानकारी मांगी थी। ओवरस्पीडिंग रोकने के लिए इन मार्गों पर कैमरे लगाए जाएंगे। सड़कों की सूची और उनकी दूरी से संबंधित विवरण शासन को भेज दिया गया है। जल्द ही अगली प्रक्रिया शुरू होगी।
कमल किशोर, अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी प्रांतीय खंड

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