भारत में प्रवेश करने के आरोप चीन निवासी महिला को कारावास, बिना वीजा घुसने का था आरोप
सिद्धार्थनगर में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अवैध रूप से सीमा में प्रवेश करने पर चीनी महिला और उसके भारतीय मित्र को कारावास और जुर्माना लगाया। ढेबरुआ थाने में 2021 में हुई गिरफ्तारी में उन पर वीजा और पासपोर्ट के बिना प्रवेश करने का आरोप था। महिला ने बताया कि वह शादी के वादे पर अपने मित्र के कहने पर भारत आई थी। अदालत ने विदेशी अधिनियम के तहत सजा सुनाई।

जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अनुभव कटियार की न्यायालय ने अवैध रूप से देश की सीमा में प्रवेश करने के आरोप में चीन निवासी महिला व उसके भारतीय मित्र को कारावास और 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
न्यायालय ने साक्ष्य के आधार पर विदेशी अधिनियम व आपराधिक षड्यंत्र रचने के आरोप में निर्णय सुनाते हुए दो वर्ष का कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियुक्त चीनी नागरिक महिला का नाम चीन के सिंचुआ प्रांत के चेंगदू सिटी निवासी झू जियाओ जुआन व पुरुष मित्र सुल्तानपुर के कोतवाली देहात के लखनपुर निवासी दुर्गा प्रसाद है।
अभियोजन अधिकारी जयहिंद त्रिपाठी ने न्यायालय को बताया कि ढेबरूआ थाना में दो दिसंबर 2021 को चीन निवासी महिला और उसके पुरुष मित्र को गिरफ्तार किया गया था। एसआइ बृजेश सिंह की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया।
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एसएसबी चेक पोस्ट पर मौपुलिस के भी जवान मौजूद रहे। इसी दौरान चीन निवासी महिला और उसके पुरुष भारतीय मित्र को भारतीय सीमा में प्रवेश करते हुए पकड़ा गया। उसके पास भारत में प्रवेश करने से संबंधित वीजा व पासपोर्ट भी नहीं मिला।
अभियुक्त चीनी महिला से पूछताछ में महिला आरक्षी को उसने बताया कि वह चीन की रहने वाली है और बिना बीजा चीन के पासपोर्ट पर दुर्गा प्रसाद मौर्या के कहने पर भारत आ रही थी। दुर्गा प्रसाद मौर्या ने उससे शादी करने की बात बताई।
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