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    UP News: माचिस में दो तीली कम होने पर कंपनी को लगा 20 हजार का चूना, उपभोक्ता आयोग ने सुनाया ये फैसला

    Updated: Thu, 15 May 2025 02:28 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के संतकबीरनगर में एक उपभोक्ता अदालत ने आइटीसी लिमिटेड कंपनी पर माचिस की डिब्बी में दो तीली कम होने पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अजय कुमार श्रीवास्तव नामक उपभोक्ता ने शिकायत की थी कि होम लाइट्स कंपनी की माचिस में दो तीलियाँ कम थीं। अदालत ने कंपनी को अनुचित व्यापार का दोषी पाया और उपभोक्ता को क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया।

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    दो माचिस कम मिलने पर मामला जिला उपभोक्ता आयोग में पहुंचा। जागरण

    जागरण संवाददाता, संतकबीरनगर। यदि उपभोक्ता जागरूक रहे तो वह ठगी का शिकार नहीं हो सकता है। माचिस की डिब्बी में दो तिली कम होने का एक रोचक मामला जिला उपभोक्ता आयोग में जा पहुंचा। उपभोक्ता अदालत ने दो तिली का दाम 10 पैसे क्रय करने की तिथि से 10 प्रतिशत ब्याज के साथ 20 हजार अतिरिक्त अदा करने का आदेश जारी किया है। यह मामला होम लाइट्स के आइटीसी लिमिटेड कंपनी का है।

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    मुखलिसपुर रोड निवासी अजय कुमार श्रीवास्तव ने अद्विक लीगल कंसल्टेंसी के माध्यम से जिला उपभोक्ता आयोग में वाद दाखिल कर कहा कि उन्होंने 15 अक्टूबर 2023 को होम लाइट्स कंपनी का एक माचिस गोरखल मोहल्ले में स्थित अमृत किराना स्टोर से दो रुपए में क्रय किया।

    दुकानदार ने नया पैकेट खोलकर एक डिब्बी माचिस दिया था। दुकानदार से पूछने पर उन्होंने बताया था कि इसमें 42 तीलियां होती हैं, परंतु गिनती करने पर दो तिली कम थी। शिकायत करने पर दुकानदार ने दूसरी माचिस के डिब्बी को खोलकर स्वयं गिना, जिसमें भी दो तिली कम थी।

    उपभोक्ता जागरूक। जागरण (सांकेतिक तस्वीर)


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    उपभोक्ता ने मामले को जिला उपभोक्ता आयोग में दाखिल किया। अदालत में आईटीसी कंपनी लिमिटेड के पक्षकार उपस्थित होकर अपने निर्माण संबंधी अभिलेख प्रस्तुत किए तथा दो तिली कम होने की बात से इंकार करते रहे।

    जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष व न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार सिंह व महिला सदस्य संतोष ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने व पक्षकारों के बहस को सुनने के उपरांत आइटीसी कंपनी को अनुचित व्यापार कर उपभोक्ताओं को क्षति पहुंचाने का पर्याप्त आधार मानते हुए निर्माण कंपनी को उत्तरदायी माना।

    न्यायालय ने दो तिली का दाम 10 पैसे क्रय करने की तिथि से 10 प्रतिशत ब्याज के साथ 20 हजार रुपये अतिरिक्त 60 दिनों के भीतर अदा करने का आदेश दिया है।

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