संभल की अवैध मदीना मस्जिद ध्वस्त, डीएम राजेंद्र पैंसिया ने 20 भूमिहीन ग्रामीणों को आवंटित किए पट्टे
संभल के सलेमपुर सालार गांव में अवैध रूप से बनी मदीना मस्जिद को मुस्लिम समुदाय ने प्रशासनिक कार्रवाई से पहले ही ध्वस्त कर दिया। यह मस्जिद ग्राम समाज की ...और पढ़ें

संभल की अवैध ध्वस्त मस्जिद।
संवाद सहयोगी, जागरण, संभल। असमोली थाना क्षेत्र के गांव सलेमपुर सालार उर्फ हाजीपुर में ग्राम समाज की भूमि पर अवैध रूप से बनी मदीना मस्जिद को प्रशासनिक कार्रवाई से पहले ही मुस्लिम समाज के लोगों ने रात भर स्वयं हथौड़े चलाकर ध्वस्त कर दिया।
रविवार सुबह तक मस्जिद का पूरा ढांचा हटा दिया गया। हालांकि प्रशासन की ओर से आज बुलडोजर चलाया जाना था, लेकिन उससे पहले ही लोगों ने खुद निर्माण गिरा दिया। वहीं डीएम ने मौके ओर पहुंचकर 20 ग्रामीणों को उसी जमीन में पट्टे आवंटित कर दिए।

मैदान में बदली मस्जिद।
रात में ही मैदान बनी मदीना मस्जिद, डीएम से 20 ग्रामीणों को आवंटित किए पट्टे
रविवार की एसडीएम रामानुज और तहसीलदार धीरेंद्र सिंह के साथ गांव पहुंचे। जिलाधिकारी डॉ. राजेंद्र पैंसिया और पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार विश्नोई ने स्थल का निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया। मालूम हो कि यह मस्जिद गांव की गाटा संख्या 641 की 439 वर्ग मीटर नवीन पर्ती भूमि पर बनी थी, जो राजस्व अभिलेखों में ग्राम समाज की भूमि के रूप में दर्ज थी।

डीएम ने बांटे पट्टे।
शिकायत के बाद हुई थी जांच
मामले की शिकायत मिलने पर 28 दिसंबर को नायब तहसीलदार के नेतृत्व में लेखपालों की टीम गठित की गई थी। जांच में अवैध कब्जा पाए जाने पर हाजी शमीम के खिलाफ बेदखली के आदेश जारी किए गए थे। साथ ही सरकारी भूमि पर कब्जे के आरोप में 8.78 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था। रविवार की सुबह राजस्व विभाग की टीम तहसील प्रशासन के साथ मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक मस्जिद का ढांचा पूरी तरह हटाया जा चुका था। प्रशासन ने जमीन को अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी।
डीएम ने खाली कराई सरकारी जमीन के दिए पट्टे
मौके पर एहतियातन पुलिस बल तैनात रहा। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी डा. राजेंद्र पैंसिया ने खाली कराई गई सरकारी भूमि पर 20 पात्र ग्रामीणों को पट्टे आवंटित किए। उन्होंने मौके पर ही ग्रामीणों को पट्टा प्रमाण पत्र सौंपे। डीएम ने कहा कि सरकारी भूमि का उपयोग नियमानुसार जरूरतमंद लोगों के हित में किया जाएगा और किसी भी सूरत में अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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