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    संभल में जामा मस्जिद के पास के कुएं में पूजा करने पर SC ने लगाई रोक, यूपी सरकार से मांगी र‍िपोर्ट

    By Agency Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Fri, 10 Jan 2025 01:23 PM (IST)

    संभल में जामा मस्जिद के पास कुएं को हरि मंदिर का कुआं कहने और पूजा की इजाजत देने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने निर्देश दिया कि बिना अनुमति के कुएं के संबंध में कोई कदम नहीं उठाया जाए। इसके साथ ही अधि‍कार‍ियों को दो सप्ताह के भीतर स्‍टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।

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    संभल में स्‍थि‍त शाही जामा मस्‍ज‍िद और उसके पास बना हुआ कुआं।

    पीटीआई, नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने संभल में जामा मस्जिद के पास कुएं को हरि मंदिर का कुआं कहने और पूजा की इजाजत देने के नगर पालिका के नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी है। हालांक‍ि, साफ किया कि मस्ज़िद के अलावा दूसरे लोग भी कुएं का उपयोग कर सकते हैं, इस पर रोक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी की है। इस मामले की अगली सुनवाई 21 फरवरी को होगी।

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    मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने निर्देश दिया कि बिना अनुमति के कुएं के संबंध में कोई कदम नहीं उठाया जाए। इसके साथ ही अधि‍कार‍ियों को दो सप्ताह के भीतर स्‍टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।

    शाही जामा मस्जिद की प्रबंधन समिति ने दायर की थी याच‍िका

    शाही जामा मस्जिद की प्रबंधन समिति द्वारा दायर याचिका में संभल सीनियर डिवीजन सिविल जज के 19 नवंबर 2024 के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें मस्जिद का सर्वेक्षण करने के लिए एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति की अनुमति दी गई थी। यह तर्क दिया गया कि सर्वेक्षण के कारण हिंसा और जानमाल की हानि हुई, जिसके कारण शीर्ष अदालत को तत्काल हस्तक्षेप करना पड़ा।

    SC ने कुएं पर पूजा करने से लगाई रोक 

    प्रबंधन समिति का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी ने कुएं के ऐतिहासिक महत्व पर जोर देते हुए कहा, "हम अनादि काल से इस कुएं से पानी निकालते आ रहे हैं।" अहमदी ने एक नोटिस पर चिंता जताई जिसमें इस स्थल को 'हरि मंदिर' बताया गया है और वहां धार्मिक गतिविधियां शुरू करने की बात कही गई है। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "ऐसी किसी भी गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी।'' कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा क‍ि कृपया स्‍टेटस रिपोर्ट दाखिल करें। बेंच ने कहा क‍ि कुएं के संबंध में यथास्थिति बरकरार रखी जानी चाहिए और इससे संबंधित कोई भी नोटिस प्रभावी नहीं होगा।

    क्‍या बोले दोनों पक्षों के वकील?

    हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने कहा कि कुआं मस्जिद के दायरे से बाहर है और ऐतिहासिक रूप से इसका इस्तेमाल पूजा के लिए किया जाता रहा है। वहीं, अहमदी ने कहा कि कुआं आंशिक रूप से मस्जिद परिसर के भीतर और आंशिक रूप से बाहर है, उन्होंने अपने दावे के समर्थन में गूगल मैप्स की एक तस्वीर का भी हवाला दिया।

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