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    Sambhal Violence Update: सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क सहित 23 को कोर्ट का समन, हिंसा में हुई थी चार की मौत

    Updated: Sun, 03 Aug 2025 07:55 AM (IST)

    संभल जामा मस्जिद सर्वे के विरोध में हुई हिंसा के मामले में सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क और मस्जिद सदर जफर अली समेत 23 आरोपियों को कोर्ट ने समन जारी किया है। उन्हें 8 अगस्त को पेश होने के लिए कहा गया है। सभी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल है जिसमें सांसद पर हिंसा भड़काने और जफर अली पर गलत साक्ष्य पेश करने के आरोप हैं।

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    Sambhal News: संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद है बर्क।

    जागरण संवाददाता,संभल। जामा मस्जिद के सर्वे के विरोध में 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा में आरोपित सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क और मस्जिद के सदर जफर अली सहित 23 आरोपितों के खिलाफ अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एमपी-एमएलए कोर्ट) से समन जारी किए गए हैं। उन्हें आठ अगस्त को कोर्ट में पेश होने को कहा गया है।

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    सभी के खिलाफ 18 जून को चार्जशीट दाखिल की चुकी है। 1100 पेज की इस चार्जशीट में सांसद को हिंसा का मुख्य सूत्रधार बताते हुए लोगों को भड़काने और जफर अली को पुलिस के समक्ष गलत साक्ष्य और लोगों को भ्रमित करने का आरोपित बनाया गया था। अन्य आरोपितों पर जान से मारने की नीयत से पुलिस पर हमला करने, सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, अपराधिक षडयंत्र रचने और नफरती भाषण देने जैसे आरोप हैं।

    सांसद की गिरफ्तारी पर हैं स्टे

    हालांकि, सांसद की गिरफ्तारी पर हाई कोर्ट से स्थगनादेश हैं। इस हिंसा में चार लोगों की मौत हो गई थी। 30 अधिकारी व पुलिसकर्मी घायल हुए थे। कुल 12 में 11 मुकदमों में चार्जशीट लग चुकी है। 19 नवंबर 2024 को सिविल जज(सीनियर डिवीजन) की कोर्ट ने मस्जिद के हरि हर मंदिर होने का वाद दायर किया गया था।

    सर्वे के दौरान भड़की थी हिंसा

    एडवोकेट कमिश्नर ने उसी दिन सर्वे शुरू किया। 24 नवंबर को सर्वे के दौरान हिंसा भड़क गई थी। गत दो जनवरी को कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट पेश की गई। इसमें मस्जिद में मंदिर होने के साक्ष्य मिलने की जानकारी दी गई है। मस्जिद कमेटी के सदर को 23 मार्च को जांच के दौरान नाम सामने आने पर गिरफ्तार किया गया था। वह एक अगस्त को जेल से जमानत पर रिहा हुए हैं। आठ अप्रैल को सांसद से पुलिस ने चार घंटे पूछताछ की थी।

    पुलिस ने सुहैल इकबाल को दी क्लीनचिट

    हिंसा में सात प्राथमिकी पुलिस की ओर से दर्ज कराई गईं। पुलिस की ओर से दर्ज एक मुकदमे में सांसद और विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहैल इकबाल को नामजद और 700-800 अज्ञात लोगों को शामिल किया गया था। पुलिस जांच में सुहैल इकबाल को क्लीनचिट मिल चुकी है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक अब कोर्ट में मुकदमे की सुनवाई शुरू होगी। 

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