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    संभल में किराएदार की नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने वाले को 20 साल की कैद, 20 हजार जुर्माना भी डाला

    Updated: Tue, 30 Sep 2025 05:25 PM (IST)

    चंदौसी में किराए पर रहने वाले परिवार की 13 वर्षीय बेटी से दुष्कर्म के मामले में मकान मालिक जितेंद्र को अदालत ने 20 साल की सजा सुनाई है। उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न भरने पर उसे तीन महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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    किराएदार की नाबालिग बेटी से दुष्कर्म में 20 साल की कैद।- सांकेति‍क तस्‍वीर

    जागरण संवाददाता, चंदौसी। किराए पर रह रहे परिवार की किशोरी को रात में उठाकर अपने कमरे में लाकर मकान मालिक द्वारा दुष्कर्म किए जाने के मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद आरोपित को दोषी करार देते हुए 26 सितंबर को निर्णय सुरक्षित रख लिया था। मंगलवार को इस मामले में दोषी युवक को 20 साल का सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा अदालत द्वारा सुनाई गई। जुर्माने की धनराशि जमा न करने पर तीन महीने का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

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    जिले के कस्बा बबराला के एक मुहल्ले में किराए पर रह रहे परिवार के मुखिया की ओर से गुन्नौर थाने में दर्ज कराई गई प्राथमिकी में कहा गया कि 16 मार्च 2022 की रात करीब एक बजे उसकी पत्नी ने उठकर देखा तो उसकी 13 वर्षीय पुत्री अपनी चारपाई पर नहीं थी। जब उसने मकान मालिक जितेंद्र के कमरे में जाकर देखा तो वह किशारी के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। इस बारे में उसने अपने पति को बताया तो उसने रंगे हाथ पकड़ लिया।

    मुकदमा दर्ज किए जाने के साथ ही किशोरी का चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया और उसके बयान दर्ज किए गए। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर चालान कर दिया इसके बाद अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी।

    अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पाक्सो अवधेश कुमार सिंह की अदालत में मुकदमा चलाया गया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन करने, गवाहों के बयान सुनने और बचाव पक्ष के अधिवक्ता व अभियोजन से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो नरेंद्र कुमार यादव की दलीलाें को सुनने के बाद विद्वान न्यायाधीश ने जेल में बंद आरोपित जितेंद्र को दोषी करार देते हुए विगत 26 सिंतबर को निर्णय सुरक्षित रख लिया था। मंगलवार को उसे 20 साल के सश्रम कारावास एवं 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माने की धनराशि जमा न करने पर तीन महीने का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

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