Move to Jagran APP

पुलिस के हाथ नहीं लगी थी जयाप्रदा, कुर्की की प्रक्रिया शुरू होने पर खुद ही पहुंच गई अदालत, दो-दो मामलों की चल रही सुनवाई

फिल्म अभिनेत्री एवं पूर्व सांसद जयाप्रदा के विरुद्ध चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के दो मामलों में सोमवार को सुनवाई हुई। जयाप्रदा अपने अधिवक्ता बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद लोधी के साथ न्यायालय में पेश हुईं। इनमें एक मामले में उन्होंने धारा 313 के अंतर्गत बयान दर्ज कराए जबकि दूसरे मामले में सफाई साक्ष्य के साथ ही गवाहों की सूची प्रस्तुत की।

By Jagran News Edited By: Shivam Yadav Published: Mon, 22 Apr 2024 05:44 PM (IST)Updated: Mon, 22 Apr 2024 05:44 PM (IST)
मुकदमे की सुनवाई के लिए न्यायालय जाती पूर्व सांसद एवं फिल्म अभिनेत्री जयाप्रदा।

जागरण संवाददाता, रामपुर। फिल्म अभिनेत्री एवं पूर्व सांसद जयाप्रदा के विरुद्ध चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के दो मामलों में सोमवार को सुनवाई हुई। जयाप्रदा अपने अधिवक्ता बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद लोधी के साथ न्यायालय में पेश हुईं। 

loksabha election banner

इनमें एक मामले में उन्होंने धारा 313 के अंतर्गत बयान दर्ज कराए, जबकि दूसरे मामले में सफाई साक्ष्य के साथ ही गवाहों की सूची प्रस्तुत की। न्यायालय ने दोनों मामलों में सुनवाई के लिए दो मई नियत की है। 

जयाप्रदा के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के दोनों मामले वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के समय के हैं। इनमें एक मामला स्वार क्षेत्र का है। स्वार कोतवाली में दर्ज प्राथमिकी में उन पर आचार संहिता के बावजूद नूरपुर गांव में सड़क के उद्घाटन का आरोप है। 

दूसरा मामला केमरी थाने का है। इसमें उन पर पिपलिया मिश्र गांव में आयोजित जनसभा में आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। दोनों मामलों में पुलिस ने जांच पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिए थे। 

पुलिस ने दिल्ली-मुंबई में मारा था छापा

तारीख पर नहीं आने पर न्यायालय ने गैर जमानती वारंट जारी किए थे। न्यायालय के आदेश पर पुलिस अधीक्षक ने उनकी तलाश में टीम गठित की थी। टीम ने दिल्ली, मुंबई आदि संभावित ठिकानों पर छापा मारा था, लेकिन जयाप्रदा हाथ नहीं लग सकी थीं। 

इसके बाद कोर्ट ने उनके खिलाफ कुर्की की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। 27 फरवरी को न्यायालय ने उनके विरुद्ध सीआरपीसी की धारा 82 (फरारी की उद्घोषणा) का नोटिस जारी किया था। साथ ही एसपी को उन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए थे।

इस पर चार मार्च को जयाप्रदा न्यायालय पहुंची थीं। उन्होंने वारंट वापसी का प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें कहा था कि स्वास्थ्य संबंधी कारणों से वह न्यायालय में नहीं आ पा रही थीं। न्यायालय ने उनके वारंट वापस कर दिए थे। इसके बाद मुकदमों में सुनवाई शुरू हो सकी। 

स्वार मामले में जयाप्रदा के न्यायालय में धारा 313 के अंतर्गत बयान दर्ज हो चुके हैं। सोमवार को उन्होंने इस मामले में प्रार्थना पत्र देकर सफाई साक्ष्य और गवाहों को प्रस्तुत करने का अनुरोध किया। न्यायालय ने उनका प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए गवाह को तलब कर लिया है। 

इसके अतिरिक्त केमरी थाने में दर्ज मामले में जयाप्रदा के धारा 313 के अंतर्गत बयान दर्ज कराए और सफाई साक्ष्य पेश करने के लिए समय दिए जाने का अनुरोध किया। वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि दोनों मामलों में अब दो मई को सुनवाई होगी।

यह भी पढ़ें: यूपीएससी के टॉपर आदित्य श्रीवास्तव पहुंचे होमटाउन, लखनऊ में स्वागत के लिए बिछा दी गई पलकें

यह भी पढ़ें: 'कांग्रेस आई तो आपके दो में से एक मकान छीन लेगी, क्या आपको दो घरों की जरूरत नहीं'? अलीगढ़ में बोले पीएम मोदी


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.