Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Rampur News: स्कूल में शराब पीकर आए सहायक अध्यापक पर बीएसए नीलम रानी टम्टा ने की कार्रवाई, निलंबित किया

    Updated: Wed, 12 Feb 2025 02:19 PM (IST)

    Rampur News रामपुर के एक सरकारी स्कूल के शिक्षक को शराब पीकर स्कूल आने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। राजीव कुमार कंपोजिट विद्यालय मुण्डिया रसूलपुर विकास खंड स्वार में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत थे। विभाग को शराब पीकर स्कूल आने की शिकायत प्राप्त हुई थी जिसकी जांच में आरोपों की पुष्टि हुई। बीएसए नीलम रानी टम्टा ने उन्हें निलंबित कर दिया है।

    Hero Image
    Rampur News: प्रस्तुतीकरण के लिए सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    जागरण संवाददाता, रामपुर। Rampur News: बेसिक शिक्षा विभाग के गुरुजी को शराब पीकर स्कूल जाना महंगा पड़ गया। इस आरोप में उन्हें निलंबित कर दिया गया है।

    शिक्षक राजीव कुमार, जो कंपोजिट विद्यालय मुण्डिया रसूलपुर, विकास खंड स्वार में सहायक अध्यापक हैं। इनके खिलाफ विभाग को शराब पीकर स्कूल आने की शिकायत प्राप्त हुई थी। इसकी जांच खंड शिक्षा अधिकारी सुनील कुमार सक्सेना ने की। जांच में उन्होंने आरोपों की पुष्टि करते हुए निलंबित करने की संस्तुति करते हुए बीएसए को रिपोर्ट भेज दी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बीएसए नीलम रानी टम्टा ने लिया एक्शन

    बीएसए नीलम रानी टम्टा ने सहायक अध्यापक को प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए निलंबित कर दिया। बीईओ ने बताया कि चार फरवरी को जांच के दौरान भी बातचीत करने पर नशे में प्रतीत हो रहे थे। पता लगा कि पानी की बोतल में भी शराब मिलाकर पीते थे। इसी को लेकर उनपर निलंबन की गाज गिर गई। निलंबन अवधि में उन्हें बीआरसी कार्यालय से अटैच करने के भी आदेश दिए हैं।

    इन आरोपों में हुई कार्रवाई

    • शराब पीकर विद्यालय में आना।
    • उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना करना।
    • विद्यालय का माहोल खराब करना।
    • शिक्षण कार्य में रुचि न लेना।
    • शिक्षक पद की गरीमा के विपरीत कार्य करना।
    • विभागीय निर्देशो का पालन नहीं करना।
    • कर्तव्यों एवं दायित्वों का भली प्रकार निर्वहन न करना।
    • कर्मचारी आचरण नियमावली के अनुरूप कार्य न करना।
    • अब बिलासपुर के बीईओ करेंगे जांच

    अब बिलासपुर के खंड शिक्षा अधिकारी राजेन्द्र सिंह बोरा को जांच अधिकारी नियुक्त किया है। उन्हें निर्देशित किया है, कि संबंधित का आरोप पत्र तैयार कर प्रकरण की जांच आख्या 15 दिन के अंदर प्रेषित करना सुनिश्चित करें। 

    ये भी पढ़ेंः शब-ए-बरात पर ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव, सेंट जोंस चौराहे से कलेक्ट्रेट तक वाहनों के आवागमन पर रहेगा प्रतिबंध

    ये भी पढ़ेंः बंद मकान में मना रहे थे रंगरेलिया... दोस्त के घर में प्रेमिका को ले गया प्रेमी, आपत्तिजनक हालत में पकड़ा

    निलंबन अवधि में नहीं मिलेगा पूरा वेतन

    सहायक अध्यापक राजीव कुमार को निलंबन अवधि में बीआरसी कार्यालय से सम्बद्ध किया गया है। उन्हें निलंबन की अवधि में जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि अर्धवेतन पर देय, अवकाश वेतन की राशि के बराबर देय होगी। साथ ही उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि पर मंहगाई भत्ता, यदि ऐसे अवकाश वेतन पर देय है, भी अनुमन्य होगा। उनको जीवन निर्वाह के साथ कोई मंहगाई भत्ता देय नहीं होगा। जिन्हें निलंबन से पूर्व प्राप्त वेतन के साथ मंहगाई भत्ता अथवा समायोजन प्राप्त नहीं था।