Shri Krishna Janmabhoomi Case : इलाहाबाद हाई कोर्ट में मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में नहीं हो सकी सुनवाई
इलाहाबाद हाई कोर्ट में मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले की सुनवाई नहीं हो सकी। मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली ने अब न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना को नियुक्त किया है। पीठ उपलब्ध न होने के कारण सुनवाई टल गई। अब तक न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायणन मिश्र सुनवाई कर रहे थे, जिनका स्थानांतरण लखनऊ खंडपीठ में हो गया है। नई तारीख की घोषणा अभी नहीं हुई है।

श्रीकृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में नहीं हो सकी।
प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट में गुरुवार को मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में सुनवाई नहीं हो सकी। प्रकरण की सुनवाई के लिए मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली ने अब न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना को नियुक्त किया है।
इसलिए सुनवाई टल गई
पीठ आज उपलब्ध नहीं थी, इसलिए सुनवाई टल गई। नई तारीख क्या नियत की गई है, यह भी नहीं पता चल सका है। वाद संख्या नौ में (मंदिर पक्ष के) अधिवक्ता सौरभ तिवारी ने यह जानकारी दी।
सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना नामित
अब तक इस प्रकरण में न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायणन मिश्र सुनवाई कर रहे थे। पिछले दिनों उनका स्थानांतरण लखनऊ खंडपीठ में हो गया है। अब मुख्य न्यायमूर्ति ने सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना को नामित किया है।
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