Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रयागराज: दहेज हत्या में पति को उम्रकैद, अदालत का कड़ा संदेश

    By TARA CHANDRA GUPTAEdited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 02:46 PM (IST)

    प्रयागराज की एक अदालत ने दहेज के लिए अपनी गर्भवती पत्नी की हत्या करने के मामले में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दहेज उत्पीड़न और हत्या को गंभीर अपराध मानते हुए यह फैसला सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, अभियुक्त अपनी पत्नी से लगातार दहेज की मांग कर रहा था और उसे प्रताड़ित कर रहा था। अदालत ने सभी सबूतों को देखने के बाद अभियुक्त को दोषी पाया।

    Hero Image

    प्रयागराज में कोर्ट ने दहेज के लिए गर्भवती पत्नी की हत्या में पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। दहेज के लिए गर्भवती पत्नी की हत्या के मामले में दोषी पाए गए पति संदीप भारतीया को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। यह आदेश अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार मिश्रा द्वितीय ने सुनाया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मिट्टी का तेल छिड़ककर लगा दी थी आग

    वादी पवन कुमार ने 21 मार्च 2019 को झूंसी थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि उनकी बहन आरती भारतीया की शादी संदीप भारतीया के साथ 2015 में हुई थी। मार्च 2019 को संदीप भारतीया ने अन्य लोगों के साथ मिलकर उसकी नौ माह की गर्भवती बहन आरती पर मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा दी।

    अस्पताल में इलाज के दौरान चली गई थी जान

    आरती को स्वरूपरानी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आरोपित संदीप भारतीया अपने बयान में आरोपों से इन्कार किया। न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों की विवेचना के बाद पाया कि मिट्टी का तेल डालकर आग लगाने की वजह से महिला की मौत हुई। इस वजह से गर्भ में पल रहे भ्रूण की भी मृत्यु हुई।

    हत्या में दो दोषी, उम्रकैद

    त्रिवेणी ग्लास फैक्ट्री इरादतगंज घूरपुर के यूनियन अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार पांडेय की हत्या मामले में दोषी पाए गए भास्कर यादव और अवनीश यादव को जिला न्यायालय ने उम्र कैद की सजा सुनाते हुए 60 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश सिद्धार्थ कुमार वागव ने सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी त्रियुगी नारायण दीक्षित और आरोपितों के अधिवक्ता के तर्कों को सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध सबूत का अवलोकन करने के बाद सुनाया। घटना 24 मार्च 2006 को घूरपुर थाना क्षेत्र में हुई थी।

    घूरपुर थाने में दर्ज कराई गई थी रिपोर्ट

    अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा राजा प्रसाद पांडेय ने घूरपुर थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह त्रिवेणी ग्लास लिमिटेड इरादतगंज में काम करता था। उसका भतीजा अमरेंद्र कुमार पांडेय यूनियन के अध्यक्ष थे। फैक्ट्री से 376 मजदूरों को निकाल दिया गया था। यूनियन एवं प्रबंधन के बीच सुलह होने पर उन्हें बहाल कर दिया गया। उनके वेतन को लेकर वार्ता चल रही थी। 20 मार्च 2006 को दो-तीन लोगों ने अमरेंद्र पर हमला कर धमकी दी कि जेके अग्रवाल से लड़ने की कोशिश मत करना अन्यथा मार दिया जाएगा। चार दिन बाद गोली मारकर अमरेंद्र की हत्या कर दी गई थी।

    यह भी पढ़ें- Prayagraj News: विवाद के बाद छात्र को दौड़ाकर कार सवारों ने मारी टक्कर, मौत; एक घायल