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    प्रयागराज के किसानों को राहत, बेमौसम बारिश से बर्बाद फसल का मिलेगा मुआवजा, ब्लाक- तहसील व बीज गोदाम में दर्ज कराएं शिकायत

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 01:05 PM (IST)

    प्रयागराज के किसानों के लिए अच्छी खबर है। बेमौसम बारिश से हुए फसल के नुकसान का मुआवजा मिलेगा। कृषि विभाग ने किसानों को राहत देते हुए कहा है कि वे अपने क्षेत्र के बीज गोदाम, ब्लॉक या तहसील में शिकायत दर्ज कराएं। 33% से 50% तक नुकसान होने पर मुआवजा मिलेगा, जबकि 50% से अधिक नुकसान होने पर बीमा कंपनी मुआवजा देगी। यह कदम किसानों को बेमौसम बारिश से हुए नुकसान से उबरने में मदद करेगा।

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    बेमौसम बारिश से बर्बाद फसल पर प्रयागराज के किसानों को कृषि विभाग मुआवजा देगा।

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। जनपद में बीते दिनों हुई बारिश से फसल बर्बाद हो गई है तो किसानों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। किसान अपने इलाके के राजकीय बीज गोदाम, ब्लाक या तहसील में लिखित शिकायत दर्ज करा सकते हैं। कृषि विभाग इसकी जांच कराएगा। नुकसान के नियमों पर खरा उतरने पर मुआवजा भी दिया जाएगा।

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    बेमौसम बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया

    गंगापार व यमुनापार में इस बार 1,81,280 हेक्टेयर में धान की रोपाई हुई थी। कुछ इलाकों में फसल पक गई थी तो कुछ जगह पकने की कगार पर थीं। इसी बीच बीते दिनों हुई बेमौसम बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। गंगापार व यमुनापार दोनों क्षेत्रों में भारी नुकसान हुआ।

    नुकसान से किसान चिंतित 

    किसी की मड़ाई के लिए कटकर खेतों में पड़ी फसल डूब गई। वहीं किसी की धान की खड़ी फसल खेतों में ही बिछ गई। इसके कारण किसान चिंता में डूबे हुए हैं, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। कृषि विभाग की ओर से इनकी मदद की जाएगी।

    आपदा राहत कोष से मदद की है व्यवस्था 

    कृषि विभाग के उपनिदेशक पवन कुमार विश्वकर्मा ने बताया कि ऐसी स्थितियों में आपदा राहत कोष से मदद की व्यवस्था है। जिन किसानों की फसल को नुकसान हुआ है, वह अपने क्षेत्र के राजकीय बीज गोदाम या तहसील और ब्लाक में लिखित शिकायत दर्ज करा दें। उनके प्रार्थना पत्रों पर नुकसान का आकलन कराया जाएगा।

    50 प्रतिशत से अधिक के नुकसान पर कंपनी देगी मुआवजा

    अगर, नुकसान 33 प्रतिशत से अधिक व 50 प्रतिशत से कम हुआ होगा तो मुआवजा मिलेगा। 50 प्रतिशत से अधिक के नुकसान पर इस कोष से लाभ नहीं मिलेगा। बल्कि, इनमें से जिन किसानों ने फसल का बीमा कराया होगा, उन्हें संबंधित कंपनी मुआवजा देगी।

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