New Circle Rate in Prayagraj : कल से लागू होने वाले नए सर्किल रेट में कुछ नियम बदले हैं, क्या हैं रजिस्ट्री के नए प्रावधान
New Circle Rate in Prayagraj प्रयागराज में नए सर्किल रेट लागू होने के साथ ही कुछ नियमों में बदलाव किए गए हैं। अब संपत्तियों की रजिस्ट्री में जियोटैग फ ...और पढ़ें

New Circle Rate in Prayagraj प्रयागराज में नया सर्किल रेट लागू होने पर रजिस्ट्री के नियम बदलेंगे।
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। New Circle Rate in Prayagraj सोमवार से लागू होने वाले नए सर्किल रेट में कुछ नियमों में भी बदलाव किए गए हैं। संपत्तियों की रजिस्ट्री में जियोटैग फोटोग्राफ के साथ प्रापर्टी की यूनिक आइडी अनिवार्य कर दिया गया है। जियोटैग फोटोग्राफ में अक्षांश एवं देशांतर प्रदर्शित होने चाहिए। इसके अलावा रूट मैप के साथ भवन-फ्लैट के निर्माण वर्ष, कालोनी बसाने पर एनजीटी के नियमों का पालन आवश्यक है।
विकासशील गांवों को चार श्रेणियों में बांटा गया है
New Circle Rate in Prayagraj राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य मार्ग, जिला मार्ग, संपर्क मार्ग, खड़ंजा मार्ग, इंटरलाकिंग मार्ग का अलग रेट निर्धारित किया गया है। विकासशील ग्रामों के साथ ही नगर निगम में शामिल किए गए गांवों का भी अलग से मूल्यांकन किया गया है। विकासशील गांवों को चार श्रेणियों क, ख, ग व घ में विभाजित किया गया है, जहां 25 प्रतिशत तक सर्किल रेट बढ़ाया गया है।
खास बातें
- 4 श्रेणियों क, ख, ग, घर में विभाजित किए गए हैं विकासशील गांव, इनमें 25 प्रतिशत तक बढ़ेगा सर्किल रेट
- 1 लाख रुपये बोरवेल व सबमर्सिबल के लिए निर्धारित, पौधों की आयु के अनुसार किया जाएगा मूल्यांकन
- 10 प्रतिशत सर्किल रेट कार्नर के प्लाट-मकान में बढ़ेगी, दो मार्गों के कार्नर व पार्क होने पर 20 प्रतिशत वृद्धि
कृषि भूमि की रजिस्ट्री में ये कागजात आवश्यक
- रियल टाइम खतौनी, किसान बही, खसरा, गाटा की यूनिक आइडी
- भूमि की 200 मीटर की त्रिज्या में अवस्थित गतिविधियों के संबंध में घोषणा पत्र
- क्रेता को हलफनामा देना अनिवार्य होगा को उसके पास 18 बीघा से ज्यादा कृषि भूमि नहीं है।
- विकासशील ग्रामों संग नगर निगम में शामिल किए गए गांवों का भी किया गया है मूल्यांकन।
ऐसी संपत्तियों के लिए एक लाख रुपये निर्धारित
New Circle Rate in Prayagraj किसी संपत्ति में बोरवेल अथवा सबमर्सिबल है तो उसके लिए एक लाख रुपये निर्धारित कर दिए गए हैं। पौधों की आयु के अनुसार उनका मूल्यांकन किया जाएगा। दो सड़कों के कार्नर की संपत्ति की रजिस्ट्री में 10 प्रतिशत अतिरिक्त स्टांप देना होगा। इसी तरह दो मार्गों के कार्नर व पार्क होने पर 20 प्रतिशत अतिरिक्त स्टांप शुल्क लगेगा।
वाणिज्यिक संपत्तियों का मूल्यांकन भी अलग होगा
New Circle Rate in Prayagraj एआइजी स्टांप राकेश चंद्रा ने बताया कि वाणिज्यिक संपत्तियों का मूल्यांकन भी अलग-अलग किया जाएगा। एकल दुकान एवं वाणिज्यिक अधिष्ठान का तात्पर्य ऐसे व्यवसायिक भवन से होग, जहां भूमि एवं उस पर अवस्थित संपूर्ण निर्माण का एक ही सम्व्यवहार से रजिस्ट्री होगी। ऐसी व्यावसायिक संपत्ति एक या एक से अधिक तलों की हो सकती है मगर प्रतिबंध यह है कि इसकी रजिस्ट्री एक ही विलेख द्वारा हो।
इसे भी जानें
एक दुकान एवं वाणिज्यिक अधिष्ठान की स्थिति में उस क्षेत्र विशेष के लिए निर्धारित एकल दुकान तथा एकल वाणिज्यिक अधिष्ठान के लिए भूमि की दर और आच्छादित भाग के लिए निर्धारित निर्माण की दर के योग एवं एक ले भिन्न वाणिज्यिक भवन में स्थित दुकान-वाणिज्यिक अधिष्ठान की स्थिति में वहां के लिए निर्धारित कारपेट एरिया की दरों के आधार पर गणना होगी। उदाहरण के तौर पर यदि 10 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की दुकान के लिए 30 हजार वर्ग मीटर एवं निर्माण की दर 20 हजार वर्ग मीटर है तो इसका मूल्यांकन 30 हजार प्लस 20 हजार गुणा 10 होगा, अर्थात उसका मूल्यांकन पांच लाख रुपये में होगा।
कार्पेट एरिया की दरें सिर्फ दुकानों पर लागू होंगी
इसी तरह यदि एकल से भिन्न किसी दुकान का अथवा वाणिज्यिक अधिष्ठान का क्षेत्रफल 12 वर्ग मीटर है तो उस क्षेत्र में कार्पेट एरिया दर डेढ़ लाख रुपये प्रति वर्ग मीटर है तो 18 लाख रुपये मूल्यांकन होगा। कार्पेट एरिया की दरें सिर्फ दुकानों पर लागू होंगी। कार्यालय अथवा गोदाम जैसे वाणिज्यिक भवन की दशा में कार्यालय का आगणित मूल्य के 90 प्रतिशत पर और गोदाम का 80 प्रतिशत मूल्यांकन होगा। जिले में किसी मार्ग पर स्थित ओवर ब्रिज, फ्लाई ओवर से ऊंचाई से प्रारंभिक बिंदु से ढलान की समाप्ति तक नीचे की सड़क पर स्थित भूखंड का मूल्यांकन उस मार्ग के लिए निर्धारित भूखंड की दर से 20 प्रतिशत की कमी करते हुए की जाएगी।
गैर वाणिज्यिक भवन के निर्माण मूल्य की दरें
उप निबंधक सदर प्रथम चतुर्भुज पांडेय ने बताया कि मुख्य मार्ग अथवा रोड सेगमेंट पर स्थित अकृषक भूमि के मूल्यांकन में संबंधि सेगमेंट की दरों के मुताबिक ही उसका मूल्यांकन किया जाएगा। संपत्ति के किसी मुख्य मार्ग या रोड सेगमेंट से हटकर स्थित होने पर की स्थिति में उस मार्ग की चौड़ाई के आधार पर मूल्यांकन होगा। गैर वाणिज्यिक भूखंड की रजिस्ट्री में चौड़ाई का उल्लेख अनिवार्य होगा। गैर वाणिज्यिक भवन के निर्माण मूल्य की दरें भी अलग-अलग वर्ष के आधार पर मूल्यांकित होंगी। लगभग 20 वर्ष अथवा इससे पुराने निर्माण में भवन का स्टांप कम लगेगा मगर जमीन की मौजूदा दर से स्टांप लगेगा। फ्लैट्स अथवा अपार्टमेंट के कवर्ड एरिया की निर्माण दरें अलग होंगी।
मंजिल के आधार पर होगा मूल्यांकन
एक मंजिल से अधिक मगर चार मंजिल (पार्किंग के अतिरिक्त) तक के आवासीय भवन (छत के स्वामित्व अधिकार रहित) के अलग-अलग तल का मूल्यांकन होगा। दो मंजिल की दशा में प्रत्येक मंजिल में अविभाजित भूमि का अंश 50 व 50 प्रतिशत होगा। तीन मंजिल की दशा में प्रत्येक मंजिल में भूमि का अविभाजित अंश 33.33 प्रतिशत होगा। चार मंजिल की दशा में भूमि का अविभाजित अंश 25 प्रतिशत होगा। आवासीय-गैर वाणिज्यिक भवन में केवल भूतल की ऊपरी छत मात्र के विक्रय की दशा में आगणति मूल्य के 60 प्रतिशत पर स्टांप लगेगा।
न्यूनतम मूल्य आगणित मूल्य 40 प्रतिशत पर
प्रथम तल की ऊपरी छत मात्र के विक्रय की दशा में न्यूनतम मूल्य आगणित मूल्य 40 प्रतिशत पर और ऊपर के अन्य तलों की छत मात्र के विक्रय की दशा में आगणित मूल्य का 25 प्रतिशत स्टांप शुल्क लगेगा। अपार्टमेंट के भवनों के परिसर का निकास यदि मुख्य मार्ग अथवा उसकी सर्विस लेन पर होता है तो सभी यूनिट-ब्लाक का मूल्यांकन मुख्य मार्ग पर निर्धारित दर से किया जाएगा। अपार्टमेंट में भवनों के परिसर यदि दो या दो से अधिक मार्गं पर स्थित है तो उसमें निहित आनुपातिक भूमि का मूल्यांकन अधिकतम दर वाली सड़क की दर से आगणित करते हुे 10 प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि होगी।

कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।