इरफान सोलंकी की जमानत अर्जी पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में आदेश सुरक्षित, कानपुर के पूर्व सपा विधायक पर गैंग्सटर का मामला
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कानपुर के पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ दर्ज गैंगस्टर मामले में जमानत अर्जी पर आदेश सुरक्षित रखा है। इरफान सोलंकी उनके भाई रिजवान सोलंकी और इसराइल आटेवाला के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है और तीनों की जमानत अर्जियों पर कोर्ट ने एक साथ सुनवाई की।

प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कानपुर के पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ दर्ज गैंग्सटर मामले में जमानत अर्जी पर आदेश सुरक्षित रख लिया है। न्यायमूर्ति समीर जैन की एकलपीठ में सुनवाई पूरी हो गई।
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कानपुर के जाजमऊ थाने में दिसंबर 2022 में तत्कालीन इंस्पेक्टर अशोक कुमार दुबे ने इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी, इसराइल आटेवाला व अन्य के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था।
इस मामले में कानपुर के पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी के साथ ही रिजवान और इजराइल आटेवाला की जमानत अर्जी भी दाखिल है। तीनों जमानत अर्जियों पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक साथ सुनवाई की।
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