Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इरफान सोलंकी की जमानत अर्जी पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में आदेश सुरक्षित, कानपुर के पूर्व सपा विधायक पर गैंग्सटर का मामला

    Updated: Tue, 02 Sep 2025 06:02 PM (IST)

    इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कानपुर के पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ दर्ज गैंगस्टर मामले में जमानत अर्जी पर आदेश सुरक्षित रखा है। इरफान सोलंकी उनके ...और पढ़ें

    Hero Image
    इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इरफान सोलंकी गैंगस्टर मामले में जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है।

    प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कानपुर के पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ दर्ज गैंग्सटर मामले में जमानत अर्जी पर आदेश सुरक्षित रख लिया है। न्यायमूर्ति समीर जैन की एकलपीठ में सुनवाई पूरी हो गई।

    यह भी पढ़ें- प्रयागराज में 'झपट्टामारों' का आतंक, बढ़ रही Chain Snatching की घटनाएं, पुलिस का तंत्र साबित हो रहा निष्क्रिय

    कानपुर के जाजमऊ थाने में दिसंबर 2022 में तत्कालीन इंस्पेक्टर अशोक कुमार दुबे ने इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी, इसराइल आटेवाला व अन्य के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था।

    यह भी पढ़ें- 'मृत' वृद्ध हाजिर हुआ तो अवाक रह गए प्रयागराज के डीएम, फिर ऐसा सबक सिखाया जो ग्राम पंचायत अधिकारी को ताउम्र नहीं भूलेगा

    इस मामले में कानपुर के पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी के साथ ही रिजवान और इजराइल आटेवाला की जमानत अर्जी भी दाखिल है। तीनों जमानत अर्जियों पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक साथ सुनवाई की।

    यह भी पढ़ें- प्रयागराज जंक्शन पर सीमांचल एक्सप्रेस में छापेमारी, 15 बच्चे-किशोर बरामद, मदरसे में पढ़ाने के बहाने लुधियाना ले जा रहा था ठेकेदार

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें