प्रयागराज प्रशासन का बड़ा निर्णय, एयरफोर्स स्टेशन मनौरी के 100 मीटर परिधि में निर्माण पर प्रतिबंध, तत्काल प्रभाव से लागू
प्रयागराज में, वायु सेना स्टेशन मनौरी के 100 मीटर के दायरे में निर्माण पर रोक लगा दी गई है। जिला प्रशासन के इस फैसले से स्टेशन के पास के कई गांवों में निर्माण कार्य बाधित होगा। उप जिलाधिकारी सदर अभिषेक कुमार सिंह ने बताया कि यह फैसला 24 उपस्कर डिपो वायु सेना स्टेशन मनौरी की सुरक्षा को देखते हुए लिया गया है। पहले भी यह प्रतिबंध 2008 में लगाया गया था।

प्रयागराज में एयरफोर्स स्टेशन के 100 मीटर एरिया में निर्माण नहीं हो सकेंगे।
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। 24 उपस्कर डिपो वायु सेना स्टेशन मनौरी की परिधि की दीवार से 100 मीटर के अंदर किसी भी तरह के निर्माण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। जिला प्रशासन के इस आदेश के बाद एयरफोर्स स्टेशन के पास के कई इलाकों में लोग निर्माण कार्य नहीं करा सकेंगे।
इन ग्राम सभाओं में नहीं हो सकेंगे निर्माण
जिला प्रशासन के एयरफोर्स स्टेशन मनौरी के 100 मीटर परिधि में निर्माण पर प्रतिबंध लगाने से एयरफोर्स स्टेशन के पास इस्माइलपुर कोटवा, पूरामूफ्ती, बिहका, अकबरपुर, सल्लाहपुर एवं मनौरी ग्राम पंचायतों की भूमि पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य प्रतिबंधित कर दिया गया है।
उप जिलाधिकारी सदर ने क्या कहा?
उप जिलाधिकारी सदर अभिषेक कुमार सिंह ने बताया कि 24 उपस्कर डिपो वायु सेना स्टेशन मनौरी, इलाहाबाद (प्रयागराज) की परिधि की दीवार से 100 मीटर के अंदर ग्राम इस्माइलपुर कोटवा, पूरामुफ्ती / बिहका, अकबरपुर-सल्लाहपुर एवं मनौरी ग्राम की भूमि पर किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
यह प्रतिबंध पांच दिसंबर 2008 को भी लगाया गया था
उप जिलाधिकारी सदर ने बताया कि इन ग्रामों के निवासी इसके अनुसार डिपो की परिधि के 100 मीटर के अंदर कोई निर्माण नहीं करें। इसके पहले यह प्रतिबंध पांच दिसंबर 2008 को लगाया गया था, जिसके क्रम में यह प्रतिबंध पून: लागू किया गया है।

कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।