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    Prayagraj: गैंगस्टर अनिल भाटी की जमानत अर्जी हाई कोर्ट ने की खारिज, पहले SC ने लगाई थी रोक; सुंदर भाटी गैंग का है सदस्य

    Updated: Tue, 30 Jan 2024 09:10 AM (IST)

    Gangster Sundar Bhati इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गैंगस्टर सुंदर भाटी गैंग के सक्रिय सदस्य अनिल भाटी उर्फ सोनू की गैंगस्टर मामले में दूसरी जमानत अर्जी खारिज कर दी है। इसके खिलाफ राज्य सरकार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया था। इसके बाद अनिल भाटी की ओर से हाई कोर्ट में दूसरी जमानत अर्जी दाखिल की गई थी।

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    इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गैंगस्टर अनिल भाटी की जमानत अर्जी की खारिज

    विधि संवाददाता, प्रयागराज। Gangster Anil Bhati: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गैंगस्टर सुंदर भाटी गैंग के सक्रिय सदस्य अनिल भाटी उर्फ सोनू की गैंगस्टर मामले में दूसरी जमानत अर्जी खारिज कर दी है। इससे पूर्व अनिल भाटी को हाई कोर्ट से जमानत दी गई थी।

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    इसके खिलाफ राज्य सरकार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया था। इसके बाद अनिल भाटी की ओर से हाई कोर्ट में दूसरी जमानत अर्जी दाखिल की गई थी। जमानत अर्जी पर न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव ने सुनवाई की।

    याची का कहना था कि उसके खिलाफ दर्ज मुकदमे के ट्रायल पर हाई कोर्ट ने रोक लगा रखी है। वह लंबे समय से जेल में बंद है और जल्द मुकदमे का ट्रायल पूरा होने की उम्मीद नहीं है। इस स्थिति में उसे जमानत पर रिहा किया जाए।

    सुंदर भाटी गैंग का है सक्रिय सदस्य 

    जमानत अर्जी का विरोध करते हुए अपर शासकीय अधिवक्ता विकास सहाय का कहना था कि मुकदमे के ट्रायल पर रोक की दलील सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भी दी गई थी। जिसे सर्वोच्च अदालत ने नहीं माना। याची के पास जमानत के लिए कोई नया तथ्य नहीं है। वह सुंदर भाटी गैंग का सक्रिय सदस्य है।

    गौतम बुद्ध नगर में उसकी हिस्ट्री शीट खुली हुई है और याची पर हत्या, लूट, डकैती, फिरौती सरीखे तमाम जघन्य अपराधों के मुकदमे दर्ज हैं। कोर्ट ने जमानत का कोई आधार न पाते हुए अर्जी निरस्त कर दी।

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