अब्बास अंसारी गैंग के तीन सदस्यों के खिलाफ गैंग्सटर एक्ट में प्राथमिकी रद, इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अब्बास अंसारी गिरोह के तीन सदस्यों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज एफआइआर को रद कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि गैंग चार्ट तैयार करने में नियम 5(3) ए का पालन नहीं किया गया। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की संयुक्त बैठक में लोक व्यवस्था भंग करने के संबंध में विस्तृत चर्चा नहीं की गई जिससे गैंग चार्ट तैयार करने की कार्रवाई दूषित हो गई।

विधि संवाददाता, जागरण, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अब्बास अंसारी गैंग के सदस्यों नवनीत सचान, शाहबाज आलम व फिरोज खान के खिलाफ गैंग्सटर एक्ट में चित्रकूट के कर्वी कोतवाली में 31 अगस्त 2024 को दर्ज एफआइआर रद कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा तथा न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह की खंडपीठ ने एफआइआर की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका स्वीकार करते हुए दिया है।
गैंग चार्ट तैयार करने तथा पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों की संयुक्त बैठक में चर्चा कर अनुमोदित किए जाने में नियम 5(3) ए का पालन नहीं करने के आधार पर कोर्ट ने यह आदेश दिया है। गैर जमानती वारंट भी रद कर दिया है।
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खंडपीठ ने कहा, पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक में लोक व्यवस्था भंग करने के संबंध में विस्तृत विवरण के साथ चर्चा नहीं की गई। औपचारिकता भर निभाई गई है। एफआइआर में भी विस्तृत विवरण नहीं है। इसलिए गैंग चार्ट तैयार करने की कार्रवाई दूषित है।
याचीगण की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता डीएस मिश्र, अभिषेक मिश्र, उपेंद्र उपाध्याय, चंद्रकेश मिश्र तथा सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल व अन्य ने बहस की। याची गण के अधिवक्ताओं का कहना था कि गैंग चार्ट तैयार करने में नियमों की अनदेखी की गई।
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पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों की संयुक्त बैठक में चर्चा नहीं की गई। याची 10 फरवरी 2023 को दर्ज एफआइआर में नामित नहीं था। गैंग्सटर एक्ट की यह एफआइआर चित्रकूट जेल में बंद गैंग लीडर अब्बास अंसारी से उसकी बीवी निखत बानो की 10 फरवरी 2023 को घंटों अवैध लंबी मुलाकात के बाद दर्ज की गई थी।
सूचना मिलने पर जिलाधिकारी जेल जाकर बैरक देखी। अंसारी बैरक में नहीं मिला। बैरक में दो मोबाइल फोन,ज्वेलरी, 12 सऊदी रियाल बरामद हुए। अब्बास को नैनी जेल भेज दिया गया। इसके बाद उसे 14फरवरी 2023को कासगंज जेल भेज दिया गया।
सरकार की तरफ से कहा गया कि नवनीत सचान जेल अधिकारियों को पैसे भेजता था। पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों की संयुक्त बैठक में चर्चा के बाद गैंग चार्ट तैयार किया गया। गैंग चार्ट 29 अगस्त 2024 को अनुमोदित किया गया। नियमानुसार कार्रवाई की गई है। इसे कोर्ट ने नहीं माना।
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