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UP News: वसीयत के पंजीकरण की अनिवार्यता समाप्‍त, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला

कोर्ट कहा है कि प्रदेश में वसीयत का पंजीकरण अनिवार्य नहीं होगा। संशोधन कानून से सरकार ने 23 अगस्त 2004 से वसीयतनामे का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया था। अब हाई कोर्ट ने कहा है कि वसीयत पंजीकृत नहीं है तो वह अवैध नहीं होगी। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा तथा न्यायमूर्ति अजित कुमार की खंडपीठ ने मुख्य न्यायाधीश द्वारा भेजे गए रेफरेंस को निस्तारित करते हुए यह आदेश दिया है।

By Jagran News Edited By: Vivek Shukla Updated: Sat, 11 May 2024 12:03 PM (IST)
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प्रदेश में वसीयत का पंजीकरण अनिवार्य नहीं होगा।
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