Allahabad High Court का सख्त निर्देश, कहा- अनुकंपा नियुक्ति मामले में दो माह में सक्षम अधिकारी विचार कर निर्णय लें
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति से जुड़े एक मामले में सख्त निर्देश दिया है। कोर्ट ने सक्षम अधिकारी को दो महीने के अंदर नियम-कानून के अनुसार विच ...और पढ़ें

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति मामले में दो माह में फैसला लेने का निर्देश दिया है।
विधि संवाददाता, जागरण, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति से जुड़े एक मामले में सक्षम अधिकारी को दो महीने के भीतर नियम-कानून के अनुसार विचार कर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। मीरजापुर निवासी चांदनी शेख की याचिका निस्तारित करते हुए न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल ने यह आदेश दिया है।
क्या है पूरा मामला?
याची की तरफ से कहा गया कि उसके पिता की मृत्यु 28 अक्टूबर 2022 को ड्यूटी के दौरान हो गई थी और वह अपने परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे। याची ने 10 जनवरी 2023 और 17 जुलाई 2025 को आवेदन दिया, लेकिन उन पर अभी तक विचार नहीं किया गया है। याचिका में क्षेत्रीय आयुर्वेदिक और यूनानी अधिकारी को मामले में विचार के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी।
याची 15 दिन में संबंधित अधिकारी को नया प्रत्यावेदन दे
कोर्ट ने कहा, याची 15 दिनों के भीतर संबंधित अधिकारी के समक्ष पूरी जानकारी देते हुए नया प्रत्यावेदन दे और यदि ऐसा किया जाता है तो संबंधित अधिकारी आदेश की प्राप्ति की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर कानून के अनुसार विचार कर निर्णय लें।

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