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    प्रतापगढ़ का हिस्ट्रीशीटर गांजा तस्कर लोहा नशे का जहर फैला रहा था, अब नहीं घूम पाएगा आजाद, अभी एक वर्ष और रहेगा जेल में

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 03:07 PM (IST)

    प्रतापगढ़ का हिस्ट्रीशीटर गांजा तस्कर लोहा यादव अब एक साल और जेल में रहेगा। युवाओं को नशे का आदी बना रहे लोहा पर कई जनपदों में 20 मुकदमे दर्ज हैं। वह मादक पदार्थों की तस्करी में कई बार जेल जा चुका है। प्रशासन ने उसकी आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए उसे जेल में रखने का अनुरोध किया था, जिसे उच्च न्यायालय ने स्वीकार कर लिया।

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    गांजा तस्कर लोहा यादव का साम्राज्य ध्वस्त, एक वर्ष और सलाखों के पीछे रहेगा। सौजन्य : पुलिस मीडिया सेल

    जागरण संवाददाता, प्रतापगढ़। युवाओं को नशे का आदी बना रहा पट्टी कोतवाली का हिस्ट्रीशीटर गांजा तस्कर लोहा यादव आजाद नहीं घूम सकेगा। उसकी शातिराना हरकतों व आपराधिक इतिहास को देखते हुए उच्च न्यायालय की अनुमति के बाद शासन ने आदेश जारी किया कि उसे एक साल और जेल में ही रखा जाए।

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    लोहा यादव पर कई जनपदों में 20 मुकदमे दर्ज हैं

    पट्टी कोतवाली का हिस्ट्रीशीटर गांजा तस्कर वह इसी साल 10 अप्रैल को पकड़कर जेल भेजा गया था। उस पर कई जनपदों में 20 मुकदमे दर्ज हैं। नशीले पदार्थों की तस्करी में वह कई बार जेल जा चुका है। अब वह पीआइटीएनडीपीएस एक्ट के तहत एक साल तक जेल में और रहेगा। इससे उसका रैकेट तोड़ने में पुलिस काे मदद मिलेगी।

    मादक पदार्थों की तस्करी का संचालक है हिस्ट्रीशीटर

    पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर ने बताया कि लवेदा गांव का निवासी लोहा यादव मादक पदार्थों की तस्करी करने का गिरोह चलाता है। उसे देल्हूपुर पुलिस व लखनऊ की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) ने 61 किलो गांजा के साथ पकड़कर जेल भेजा था।

    प्रशासन ने शासन से शिकंजा कसने का किया था अनुरोध

    लोहा यादव पर पर गांजा तस्करी, गिरोहबंदी, डकैती, लूट, चोरी जैसे गंभीर जनपद के अलावा जौनपुर, गाजीपुर में भी दर्ज हैं। इस पर शिकंजा कसे रखने के लिए जिला प्रशासन ने शासन के गृह विभाग से अनुरोध किया था।

    जिला मजिस्ट्रेट व जेल अधीक्षक को भेजा गया पत्र 

    इसके बाद शासन के पत्र पर विचार करते हुए उच्च न्यायालय ने भी गांजा तस्कर को जेल में रखने अनुमति दे दी। गृह विभाग की ओर से जारी आदेश में लोहा यादव को अब से एक वर्ष तक और जेल में रखने का आदेश जारी किया गया है। इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट व जेल अधीक्षक को पत्र भेजा गया है।

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