दहेज हत्या के दोषी पति, सास-ससुर और ननद को 10 साल की जेल, कोर्ट ने सुनाया फैसला
पीलीभीत में एक अदालत ने दहेज हत्या के मामले में पति सास-ससुर और ननद को दोषी ठहराते हुए दस साल की सजा सुनाई है। मृतका के भाई ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी बहन को दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया और बाद में उसकी हत्या कर दी गई। अदालत ने सभी आरोपियों पर जुर्माना भी लगाया है।

संवाद सहयोगी, जागरण, पीलीभीत। अपर न्यायाधीश ( एफटीसी डब्लूपी) छांगुर राम ने तीन वर्ष पूर्व थाना गजरौला क्षेत्र मे विवाहिता की हत्या करने के मामले में पति, सास-ससुर व ननद को दोषी पाते हुए प्रत्येक को चौदह हजार रुपए अर्थदंड सहित दस वर्ष की सजा सुनाई है।
अभियोजन कथानक के अनुसार थाना गजरौला के ग्राम कल्यानपुर नौगवा के हरद्वारी लाल ने थाना गजरौला मे तहरीर देकर कहा कि उसकी बहन की शादी थाना गजरौला के ग्राम ढेरम मडरिया के दिनेश कुमार के साथ हुई थी।
शादी के कुछ दिन बाद दिनेश कुमार उसकी बहन राधा माता मीना देवी दहेज के लिए बहन रामा को परेशान करने लगे। 21 मई 2022 को दिनेश कुमार उसकी बहन को उसके घर छोड़ने आए थे। शाम को शराब पीकर बहन से झगडा करने लगे और कहा तुझे मार दूंगा। मारने के बाद चाहे मेरी एक बीघा जमीन बिक जाए।
23 मई 2022 को फांसी का फंदा लगाकर रामा को मार दिया। परिवार के लोग फरार हो गए। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना में पति दिनेश कुमार सास मीना देवी ननद राधा ससुर ओम प्रकाश को दोषी पाते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल करने के बाद सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से सहायक शासकीय अधिबकता मनोज कुमार मिश्रा ने कई गवाह न्यायालय मे पेश किए। वहीं आरोपियों ने निर्दोष होना बताया। न्यायालय ने सुनवाई के बाद पति सास ससुर व ननद को दोषी पाते हुए दंडित किया।
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