सुप्रीम कोर्ट के फैसले से यीडा के विकास को मिलेगी रफ्तार, नोएडा के ये 15 गांवों में होगा तेजी से काम
YEIDA News सुप्रीम कोर्ट ने यमुना प्राधिकरण के लिए बड़ी राहत देते हुए किसानों की याचिका को खारिज कर दिया है। इस फैसले से प्राधिकरण क्षेत्र के 13 गांव ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। यमुना प्राधिकरण (यीडा) के रुके विकास को सुप्रीम कोर्ट ने गति दे दी है। जमीन अधिग्रहण को लेकर किसानों की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। न्यायालय के इस फैसले से प्राधिकरण के आवंटियों एवं ढांचागत विकास में रुकावट काफी हद तक दूर हो गई है।
इस फैसले का असर प्राधिकरण क्षेत्र के 13 गांव की जमीन अधिग्रहण पर पड़ेगा। किसान और प्राधिकरण के बीच जमीन अधिग्रहण का मामला न्यायालय में लंबित होने के कारण सड़कों से लेकर ढांचागत विकास में रुकावट आ रही थी।
29 गांवों की जमीन हो चुकी अधिगृहीत
यमुना प्राधिकरण 29 गांवों की जमीन अधिगृहीत कर चुका है, लेकिन जमीन अधिग्रहण के खिलाफ किसानों ने न्यायालय में याचिका दाखिल कर रखी हैं,जमीन की अड़चन को दूर करने के लिए प्रदेश सरकार ने शासनादेश के माध्यम से किसानों को नो लिटिगेशन बोनस के तौर पर 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त राशि का वितरण का फैसला किया था, लेकिन सरकार की इस पहल के बावजूद प्राधिकरण के लिए जमीन की अड़चन पूरी तरह से दूर नहीं हो पाई।
आवासीय सेक्टर 18, 20 औद्योगिक सेक्टर21,24, 24ए, 32, 33 के कई आवंटियों को एक दशक बाद भी भूखंडों पर कब्जे के लिए आज भी चक्कर काटने पड़ रहे हैं। जिन आवंटियों को भूखंडों पर कब्जा मिल चुका है, वह भी सेक्टर में बसने की स्थिति में नहीं है। जमीन पर कब्जा न मिलने के कारण जगह-जगह से सड़कों का निर्माण अधर में फंसा हुआ है।

यमुना प्राधिकरण कार्यालय। जागरण आर्काइव
सीवर, पेयजल पाइप लाइन जैसी मूलभूत सुविधाएं पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाई हैं। प्राधिकरण क्षेत्र के सेक्टरों की कनेक्टिविटी के लिए अहम साठ मीटर चौड़ी सड़क व 120 मीटर चौड़ी सड़क का निर्माण भी जगह-जगह रुका हुआ है। साठ मीटर चौड़ी सड़क ग्रेटर नोएडा को सीधे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जोड़ेगी।
वहीं 120 मीटर चौड़ी सड़क ग्रेटर नोएडा की 130 मीटर चौड़ी सड़क को दनकौर क्षेत्र में जोड़ते हुए सीधे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कार्गो टर्मिनल को जोड़ेगी। इस सड़क के किनारे आवासीय व औद्योगिक सेक्टर नियोजित हैं।
सेक्टर 21 में फिल्म सिटी का शुरू होगा काम
इसमें लॉजिस्टिक व वेयरहाउसिंग के सेक्टर भी शामिल हैं। इसके अलावा सेक्टर 22 ई में प्रस्तावित अस्पताल व ट्रामा सेंटर के निर्माण का रास्ता भी साफ हो गया है। जमीन की अड़चन के कारण ट्रामा सेंटर का निर्माण कई साल से अटका हुआ है। सेक्टर 21 में फिल्म सिटी का निर्माण शुरू हो सकेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने जमीन अधिग्रहण से जुड़ी 35 याचिका का निस्तारण करते हुए जमीन अधिग्रहण को सही ठहराया है। इसके साथ ही प्राधिकरण को बड़ी राहत दे दी है। सुप्रीम काेर्ट के इस फैसले से इलाहाबाद हाई कोर्ट में विचाराधीन जमीन अधिग्रहण से जुड़ी याचिका पर जल्द फैसला आने की उम्मीद बढ़ गई है।
प्राधिकरण के ओएसडी राजेश कुमार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज होगी। रुकी हुई परियोजनाओं को जमीन मिलने से उन्हें पूरा करना संभव होगा। आवंटियों को भूखंडों पर जल्द कब्जा मिल सकेगा।
इन गांवों में जमीन की अड़चन होगी दूर
कादलपुर, पचोकरा, रबूपुरा,चांदपुर, निलौनी शाहपुर, मिर्जापुर, रुस्तमपुर, डूंगरपुर रीलखा, रामपुर बांगर, उस्मानपुर, अच्छेजा बुजुर्ग, धनौरी, रौनीजा।

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