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    Noida News: अगर आपके पास 10-15 साल पुराने वाहन हैं तो लेनी पड़ेगी एनओसी, वरना रद्द हो जाएगा पंजीकरण

    By Vaibhav TiwariEdited By: Shyamji Tiwari
    Updated: Tue, 31 Jan 2023 08:57 PM (IST)

    अगर आपके पास 10 या 15 साल पुराने वाहन हैं तो अब सड़क पर उसे नहीं चला पाएंगे। 10 व 15 साल पुराने वाहन को चलाने के लिए अब एनओसी लेनी पड़ेगी। वरना आपके वाहन कबाड़ में कटने जाएंगे।

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    अगर आपके पास 10-15 साल पुराने वाहन हैं तो लेनी पड़ेगी एनओसी

    नोएडा, जागरण संवाददाता। निर्धारित अवधि पूरी कर चुके वाहनों के सड़क पर दौड़ने पर उनको सीज करने के साथ पंजीयन रद्द करने की कार्रवाई हो रही। इसके लिए परिवहन विभाग अभियान के तहत कार्य कर रहा। इसी के तहत 31 मार्च तक निर्धारित उम्र पूरी कर चुके सरकारी वाहनों को कटवाने का आदेश जारी हो चुका है।

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    नोएडा व ग्रेटर नोएडा में निर्धारित अवधि पूरी कर चुके वाहनों की संख्या 1 लाख 54 हजार 379 है। इसमें से एक लाख 19 हजार वाहनों का पंजीयन निलंबन व 3500 वाहनों सहित 250 बसों का पंजीकरण रद्द करने का  परिवहन विभाग ने फैसला किया है।

    10 वर्ष से ज्यादा पुराने वाहन नहीं चल सकते

    राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के नियमों के मुताबिक जिले में 10 वर्ष से अधिक पेट्रोल व 15 वर्ष से अधिक डीजल वाहन नहीं चल सकते। सड़क सुरक्षा माह के तहत परिवहन विभाग द्वारा स्कूल, बस स्टैंड, आटो स्टैंड व सड़क सहित सार्वजनिक जगह लोगों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील कर रहा है।

    इसमें निर्धारित अवधि पूरा कर चुके वाहनों के संचालकों को अपनी स्वेच्छा से वाहनों की एनओसी लेकर दूसरे जनपदों में जाने की छूट देने के साथ पंजीकरण निलंबन कर वाहनों को कबाड़ में कटाने का विकल्प दिया जा रहा। वाहनों के कबाड़ में कटाने पर परिवहन विभाग की तरफ से एक सर्टिफिकेट भी जारी किया जा रहा।

    वाहनों की इन 34 जिलों के लिए ले सकते हैं एनओसी

    इटावा, संतकबीर नगर, अम्बेडकरनगर, कुशीनगर, फर्रूखाबाद, जौनपुर, कन्नौज, बलिया, सुल्तानपुर, गाजीपुर, मैनपुरी, प्रतापगढ़, सिदार्थनगर, महाराजगंज, श्रावस्ती, औरया, सोनभद्र, फतेहपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर, बदांयु, बलरामपुर, हरदोई, बहराइच, उरई, एटा, काशीरामनगर, महोबा, लिलितपुर, चित्रकूट, हमीरपुर, अमेठी व बिजनौर।

    निर्धारित अवधि पूरी कर चुके वाहनों की पहचान करना होती है चुनौती

    सड़क पर निर्धारित उम्र पूरी कर चलने वाले वाहनों की पहचान करना एक चुनौती होती है। परिवहन विभाग व यातायात पुलिस द्वारा ऐसे वाहन चालकों को चेकिंग में रोकने पर ही उनके निर्धारित उम्र का पता चलता है। नहीं तो ऐसे वाहन धड़ल्ले से सड़क पर फर्राटा भरते हैं। जनवरी में सड़क सुरक्षा माह में परिवहन विभाग की तरफ से निर्धारित उम्र पूरी कर चुके 34 वाहनों को सीज किया गया है।

    मुख्य सचिव द्वारा जारी निर्देश में 10 वर्ष के डीजल व 15 वर्ष के पेट्रोल वाहनों को स्क्रैप में कटाने का आदेश जारी किया गया है। विभिन्न सरकारी विभागों में स्थित इन वाहनों को 31 मार्च तक जिले में स्थित दो सेंटर में स्क्रैप करा दिया जाएगा। गौतमबुद्धनगर के सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन डॉ. सियाराम वर्मा ने कहा कि कुछ वेबसाइट द्वारा 1 फरवरी से निर्धारित अवधि पूरा कर चुके वाहनों पर कार्रवाई की जानकारी प्रसारित की गई है, जबकि विभाग द्वारा नियमित तौर पर ऐसे वाहनों के खिलाफ सख्ती बरत कार्रवाई की जा रही है।

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    प्रशांत तिवारी, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, प्रवर्तन, गौतमबुद्धनगर ने कहा कि निर्धारित उम्र पूरी कर चुके वाहनों के सड़क पर फर्राटा भरने पर सीज की कार्रवाई हो रही। वाहन मालिक की तरफ से एफिडेविट देकर वाहन की एनओसी गैर जनपद में लेने पर ही वाहन को छोड़ा जाता है।

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