फर्जी डिग्री आरोप मामला: ग्रेटर नोएडा बार अध्यक्ष पर धोखाधड़ी का केस दर्ज, अदालत ने दी अंतरिम जमानत
जनपद दीवानी एवं फौजदारी बार एसोसिएशन गौतमबुद्ध नगर के अध्यक्ष मनोज भाटी पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। उन पर एयरफोर्स में रहते हुए फर्जी तरीके से व ...और पढ़ें

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। जनपद दीवानी एवं फौजदारी बार एसोसिएशन गौतमबुद्ध नगर के अध्यक्ष मनोज भाटी (बोडाकी) के खिलाफ नाॅलेज पार्क कोतवाली में धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। शनिवार उनके अधिवक्ता शोभाराम चंदीला (बार सचिव) ने जमानत के लिए अर्जी दी। अदालत ने सुनवाई के बाद अंतरिम जमानत दे दी है। मनोज भाटी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए वीरेंद्र सिंह गुड्डू ने 10 दिसंबर को मामला दर्ज कराया था। बार अध्यक्ष ने आरोपों को निराधार बताया है।
बीटा दो कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत गामा एक में रहने वाले वीरेंद्र गुड्डू ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया था कि मनोज भाटी ने एयरफोर्स में सेवारत रहने के दौरान जानकारियां छिपाकर ग्रेटर नोएडा के जनहित कालेज आफ लाॅ से वर्ष 2004 से 2007 तक 76 प्रतिशत उपस्थिति दिखाकर विधि में स्नातक की डिग्री हासिल की। साथ ही शैक्षणिक नियमों और बार कौंसिल आफ इंडिया में फर्जी शपथ पत्र व घोषणा पत्र देकर रजिस्ट्रेशन कराया।
वीरेंद्र के आरोपों के आधार पर पुलिस ने मनोज भाटी के खिलाफ 420,467, 468 व 471 आदि विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर विवेचना के बाद चार्जशीट अदालत में दाखिल की। बार अध्यक्ष के अधिवक्ता शोभाराम चंदीला ने शनिवार को अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी। अदालत ने प्रार्थना-पत्र का निस्तारण नहीं होने तक बार अध्यक्ष को अंतरिम जमानत प्रदान की है।
प्रकरण को लेकर बार अध्यक्ष मनोज भाटी का कहना है कि उनके राजनीतिक विरोधियों ने वीरेंद्र गुड्डू के माध्यम से पिछले दिनों हुए चुनाव में हराने की साजिशन मामला दर्ज कराया था। इससे पहले भी आईआरजीएस के माध्यम से बीटा दो कोतवाली में उनके खिलाफ शिकायत की गई थी। पहले में मामले में एसीपी प्रथम द्वारा न्यायालय के क्षेत्राधिकार का हवाला देते हुए शिकायत का निस्तारण कर दिया गया था। आरोपित द्वारा लगाए गए आरोप निराधार हैं। इस संबंध में अदालत में लड़ाई लड़ेंगे।

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