Term Loan Scheme : अल्पसंख्यक बेरोजगारों को मिलेगा 20 लाख रुपये का ऋण, 15 जुलाई तक करें आवेदन
अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लिमिटेड ने अल्पसंख्यक समाज के बेरोजगारों के लिए काेरोना संक्रमण के बाद फिर से टर्म लोन योजना की शुरुआत कर दी है। इस स्कीम के तहत अल्पसंख्यक बेरोजगारों को 20 लाख रुपये तक का ऋण दिया जाएगा।
मुरादाबाद, जागरण संवाददाता। अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लिमिटेड ने अल्पसंख्यक समाज के बेरोजगारों के लिए काेरोना संक्रमण के बाद फिर से टर्म लोन योजना की शुरुआत कर दी है। इस स्कीम के तहत अल्पसंख्यक बेरोजगारों को 20 लाख रुपये तक का ऋण दिया जाएगा। 15 जुलाई तक इसके लिए आवेदन मांगे गए हैं।
आवेदन मिलने के बाद इन पर विचार करने के बाद आगे की कार्रवाई होगी। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी अंजना सिरोही ने बताया कि टर्म लोन योजना के अंतर्गत मुस्लिम, सिक्ख, इसाई, बौद्ध, पारसी और जैन अल्पसंख्यक वर्ग के युवक युवतियों को न्यूनतम एक लाख रुपये और अधिकतम बीस लाख रुपये तक ऋण दिया जाना है। यह ऋण एग्रीकल्चर एंड एलाईड, टेक्निकल ट्रेडस, स्माल बिजनेस, आर्टिजन एवं ट्रांसपोर्ट एंड सर्विस सेंटर के लिए छह फीसद वार्षिक दर की ब्याज दिया जाएगा। इस योजना के तहत ऐसे परिवार के लाभार्थी आवेदन कर सकते हैं, जिनकी वार्षिक आय गरीबी रेखा के दोगुना से अधिक या आठ लाख से कम हो। ऐसे लाभार्थियों को आठ फीसद ब्याज की दर से ऋण मिलेगा। जिस लाभार्थी की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 98 हजार और शहरी क्षेत्र में एक लाख 20 हजार से अधिक न हो एवं आय प्रमाण पत्र तहसीलदार स्तर से जारी हो। उसे छह फीसद वार्षिक दर पर ऋण मिलना है। इसके लिए आवेदन करने की तिथि 15 जुलाई रखी गई है। इसके बाद किसी का आवेदन स्वीकार नहीं होगा। इस संबंध में किसी भी तरह की जानकारी के लिए विकास भवन स्थित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के दफ्तर में संपर्क किया जा सकता है।
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