Voter List Update: मैपिंग नहीं कराई तो खैर नहीं! इन 12 दस्तावेजों में से एक देना अब है जरूरी
मुरादाबाद में विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत 2.10 लाख मतदाताओं ने मैपिंग नहीं कराई है। इन्हें नोटिस जारी कर 12 सरकारी प्रमाणपत्रों में से कोई एक प्रस्तुत ...और पढ़ें

प्रतीकात्मक चित्र
जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) में गणना-प्रपत्र भरने की अंतिम तिथि शुक्रवार को बीत गई। जिसके बाद अब तक भरे गए फार्म, अनकलेक्टेबल मतदाता (वोटर या तो गैर-हाज़िर थे, डुप्लीकेट थे, मर चुके थे या हमेशा के लिए कहीं और चले गए) और नान मैपिंग का कुल आंकड़ा सामने आया।
पता चला कि दो लाख 10 हजार मतदाताओं ने फार्म तो जमा कर दिया मगर, मैपिंग नहीं कराई। मसलन सिर्फ नाम भरकर फार्म जमा कर दिये। 2003 की वोटर लिस्ट, माता-पिता से जुड़ी कोई जानकारी नहीं दी। लिहाजा, ऐसे सभी मतदाताओं को नोटिस जारी किया जाएगा। सभी काे नोटिस का जवाब देना होगा। जवाब के साथ 12 सरकारी प्रमाण-पत्रों में कोई एक प्रमाण देना होगा। तभी संबंधित मतदाता की मैपिंग होगी और अंतिम मतदाता सूची में उसका नाम शामिल होगा।
जिले में कुल 24 लाख 59 हजार 455 मतदाता हैं। तीन लाख 86 हजार अनकलेक्टेबल मतदाता (वोटर या तो गैर-हाज़िर थे, डुप्लीकेट थे, मर चुके थे या हमेशा के लिए कहीं और चले गए) हैं जिसमें मृत 54 हजार 12, अनुपस्थिति 1 लाख सात हजार, परमानेंट शिफ्टेड 1 लाख 69 हजार, 48 हजार डबल एंट्री, साढ़े सात हजार ऐसे जिन्होंने गणना पत्र जमा नहीं किये। दो लाख 10 हजार मतदाताओं ने मैपिंग नहीं की।
गणना-प्रपत्र भरने की मियाद खत्म होने के बाद अब 31 दिसंबर को अनंतिम सूची प्रकाशित होगी। प्रकाशित अनंतिम सूची में अनकलेक्टेबल मतदाताओं को शामिल नहीं किया जाएगा। उनकी सूची भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर अलग से दिखेगी। अनंतिम सूची के बाद 30 जनवरी तक दावे व आपत्ति स्वीकार की जाएंगी। दावे व आपत्तियों के निस्तारण के बाद 28 फरवरी 2026 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।
इन 12 सरकारी प्रमाणपत्र से बनेंगे नए मतदाता
- केंद्र या राज्य सरकार अथवा किसी सरकारी निगम के कर्मचारी व पेंशनभोगी का पहचान पत्र या पेंशन पत्र।
- एक जुलाई 1987 से पहले जारी कोई सरकारी पहचान पत्र।
- आधार कार्ड।
- जन्म प्रमाणपत्र।
- पासपोर्ट।
- मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा जारी हाईस्कूल या अन्य शैक्षिक प्रमाणपत्र।
- स्थायी निवास प्रमाणपत्र।
- वन अधिकार प्रमाणपत्र।
- जाति प्रमाणपत्र (एससी./एसटी/ओबीसी या अन्य)।
- राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण से संबंधित प्रमाण।
- राज्य या स्थानीय निकाय द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर।
- सरकार द्वारा जारी भूमि या मकान आवंटन प्रमाणपत्र।
नोट: नोटिस पर इनमें से किसी एक दस्तावेज काे देना होगा ।
मैपिंग ना करने वाले मतदाताओं को नोटिस जारी किये जाएंगे। उन्हें उसका जवाब देना होगा। साथ ही 12 सरकारी प्रमाणपत्र से कोई एक प्रपत्र प्रमाण के रूप में देना होगा।
- संगीता गौतम, उप जिला निर्वाचन अधिकारी/एडीएम प्रशासन
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