Illegal recovery accident case : टीआइ की जमानत याचिका एडीजे कोर्ट में स्थानांतरित, हादसे में चार की हुई थी मौत
Incident in illegal recovery मझोला क्षेत्र में हुए सड़क हादसे के आरोपित ट्रैफिक इंस्पेक्टर की जमानत अर्जी पर सुनवाई नहीं हो सकी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने जमानत अर्जी को एडीजे तृतीय की कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया।
मुरादाबाद, जागरण संवाददाता। मझोला क्षेत्र में हुए सड़क हादसे के आरोपित ट्रैफिक इंस्पेक्टर की जमानत अर्जी पर सुनवाई नहीं हो सकी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने जमानत अर्जी को एडीजे तृतीय की कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया। इस मामले की सुनवाई अब एडीजे तृतीय की कोर्ट में होगी।
मझोला थाना क्षेत्र में 28 जून को रोडवेज बस और पिकअप की भिड़ंत हो गई थी। इस हादसे में यातायात विभाग में तैनात एक सिपाही समेत चार लोगों की मौत हो गई थी,जबकि 19 लोग घायल हो गए थे। हादसा उस वक्त हुआ जब हाईवे पर अवैध वसूली कर रहे पुलिस कर्मियों ने तेजी से आ रही डबल डेकर बस को रोकने का प्रयास किया। अचानक ब्रेक लगने से अनियंत्रित हुई बस आगे खड़ी पिकअप से टकराकर पलट गई। हादसे के बाद मौके पर मौजूद टीआइ धर्मेंद्र सिंह अन्य सिपाही भाग गए थे। घटना की सूचना पर डीएम व एसएसपी मौके पर पहुंचे थे। मझोला थाना पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपितों को जेल भेज चुकी है। जबकि अभी दो आरोपित पुलिस की पकड़ से बाहर हैं।
तैयारियों का लिया जायजा : रामपुर में सैफनी पुलिस चौकी को आखिरकार थाने का दर्जा मिल गया है। जल्द ही नवसृजित थाना सैफनी के रूप में कार्य करने लगेगा। पुलिस अधीक्षक शगुन गौतम ने सैफनी पहुंचकर रिपोर्टिंग पुलिस चौकी सैफनी का निरीक्षण किया। उन्होंने थाने में होने वाली मूलभूत सुविधाओं और आवश्यकताओं को चेक किया। चौकी प्रभारी प्रवीण कटियार को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि बहुत जल्द ही सैफनी चौकी पर थाने की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। इसके बाद फरियादियों को अपनी रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए शाहबाद के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सैफनी थाने में ही उनकी रिपोर्ट दर्ज हो जाएगी। गौरतलब है कि पहले सैफनी रिपोर्टिंग पुलिस चौकी में ही रिपोर्ट मुकदमे दर्ज किए जाते थे, लेकिन कई वर्ष पूर्व यहां रिपोर्ट दर्ज करने का काम समाप्त कर दिया गया।
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