Move to Jagran APP

मुरादाबाद के कांठ बवाल मामले में अब 12 को होगी सुनवाई, यहां पढ़ें क्‍या है पूरा मामला

Moradabad Kanth Loudspeaker Dispute Hearing मुरादाबाद के कांठ बवाल मामले में गवाहों के रूप में कृपाल सिंह राजकुमार शर्मा कपिल देव प्रकाशवीर मुख्तियार अहमद जयप्रकाश भारती और सुधीर तोमर का नाम शामिल हैं। केस की अगली सुनवाई 12 अप्रैल को होगी।

By Narendra KumarEdited By: Published: Fri, 02 Apr 2021 07:51 AM (IST)Updated: Fri, 02 Apr 2021 07:51 AM (IST)
मुरादाबाद के कांठ बवाल मामले में अब 12 को होगी सुनवाई, यहां पढ़ें क्‍या है पूरा मामला
सीओ सीबीसीआइडी ने दी कोर्ट में गवाही।

मुरादाबाद, जेएनएन। Moradabad Kanth Loudspeaker Dispute Hearing : मैनाठेर थाने के पूर्व प्रभारी निरीक्षक व वर्तमान में सीबीसीआइडी मेरठ में तैनात सीओ सुधीर तोमर ने कांठ प्रकरण में अपनी गवाही कोर्ट में दर्ज कराई। साक्षी संख्या सात के रूप में उन्होंने घटना का विस्तृत ब्योरा कोर्ट में दर्ज कराया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता रमेश सिंह आर्य व सुधीर गुप्ता ने सीओ से जिरह किया। कोर्ट में अब तक कुल सात गवाही हो चुकी है।

loksabha election banner

गवाहों के रूप में कृपाल सिंह, राजकुमार शर्मा, कपिल देव, प्रकाशवीर, मुख्तियार अहमद, जयप्रकाश भारती और सुधीर तोमर का नाम शामिल है। केस की अगली सुनवाई 12 अप्रैल को होगी। कांठ थाना क्षेत्र के अकबरपुर चेंदरी गांव में जून,2014 को हिंसा और बवाल हुआ। धार्मिक स्थल पर लाउडस्पीकर बजाने के मामले ने इस कदर तूल पकड़ा कि दो पक्ष आमने सामने हो गए। लाउडस्पीकर विवाद में महापंचायत बुलाई गई। इसे रोकने के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं व पुलिस के बीच हिंसक झड़प हुई। पथराव में तत्कालीन डीएम समेत कई पुलिस कर्मियों को चोटें आईं। प्रकरण में पुलिस की तरफ से तीन मुकदमे दर्ज किए गए। मुरादाबाद, अमरोहा व सम्भल के सौ से भाजपा कार्यकर्ता आरोपित बनाए गए। मुकदमे के आरोपित शहर विधायक र‍ितेश गुप्ता समेत अन्य भाजपा नेता व कार्यकर्ता कोर्ट में पेश हुए। सुनवाई के चलते तत्कालीन पुलिस निरीक्षक का बयान दर्ज कराया गया। बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने उनसे जिरह की। प्रकरण में आरोपित पंचायती राज मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह कोर्ट में पेश नहीं हो सके। उनकी ओर से हाजिरी माफी दाखिल की गई। बवाल केस में अन्य 62 आरोपित भाजपाइयों की भी सुनवाई थी। सभी आरोपित कोर्ट में हाजिर रहे। 

यह भी पढ़ें :-

अमरोहा जिला अस्पताल में भर्ती चोरी का आरोपित पुलिस हिरासत से फरार, पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल, आरोपित ने हथकड़ी कैसे खोली

नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दोषियों को अदालत ने सुनाई 20 साल कैद की सजा, दोनों दोषियों पर जुर्माना भी लगाया

साल भर से खड़ीं चार जोड़ी पैसेंजर ट्रेनें 15 अप्रैल से चलेंगी, एक्सप्रेस ट्रेन के किराए पर कर सकेंगे सफर

विकास भवन में संविदा कर्मी के रूप में नौकरी दिलाने के नाम पर मुरादाबाद में युवती से एक लाख रुपये की ठगी


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.