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    PM Awas Yojana की शर्तों में हुआ बड़ा बदलाव, अगर माता-पिता ले चुके हैं आवास का लाभ तो अब बेटे नहीं होंगे पात्र

    Updated: Wed, 05 Feb 2025 12:34 PM (IST)

    प्रधानमंत्री आवास योजना-2 में बड़ा बदलाव अब माता-पिता को आवास का लाभ मिलने पर बेटों को नहीं मिलेगा। पहले एक ही घर में माता-पिता और बेटे सभी पीएम आवास योजना का लाभ ले सकते थे लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर परिवार में माता-पिता ने पीएम आवास का लाभ नहीं लिया है तभी बेटों को लाभ मिल सकेगा। इसका शपथ पत्र देना होगा।

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    PM Awas Yojana: प्रधानमंत्री आवास योजना की शर्तें बदल गयी हैं।

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। PM Awas Yojana: प्रधानमंत्री आवास योजना-दो शुरू हो गई है। ऑनलाइन आवेदन भी होने लगे हैं लेकिन, अब इसमें बदलाव किया गया है। पहले एक ही घर में माता-पिता और बेटे सभी पीएम आवास योजना का लाभ लेने सकते थे।

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    अब पूर्व में माता-पिता के नाम से किसी भी योजना के तहत आवास का लाभ मिल चुका है तो बेटों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। परिवार में महिला मुखिया या पति-पत्नी के नाम पर संयुक्त रूप से पीएम आवास योजना के लिए धनराशि आवंटन का प्रविधान किया गया है।

    अगर परिवार में माता-पिता ने पीएम आवास का लाभ नहीं लिया है तभी बेटों को लाभ मिल सकेगा। इसका शपथ पत्र देना होगा। अगर, माता-पिता के लाभ लेते हुए भी चोरी छिपे पीएम आवास योजना का लाभ बेटों ने लिया है तो रिकवरी होगी व कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

    पहले थी ये सुविधा

    पीएम आवास योजना-01 में एक ही परिवार में माता-पिता के अलावा बेटों को भी अपने नाम से लाभ लेने की सुविधा थी। बशर्ते उसके हिस्से का आवास जर्जर हो या जमीन पर कोई निर्माण कार्य न हो। अब पीएम आवास योजना-2 में इस पर रोक लगा दी गई है। माता-पिता नहीं है तो वह अपनी-अपनी संपत्ति के मालिक हैं। इस पर पीएम आवास योजना की शर्तों के अनुसार लाभ मिल सकेगा।

    योजना का लाभ लेने से पहले सत्यापन कई स्तर से होगा। माता-पिता का आधार भी लगेगा, जिससे पीएम आवास योजना पोर्टल पर इसी आधार नंबर से पता चलेगा कि पूर्व में लाभ लिया है या नहीं। दूसरा, भौतिक सत्यापन भी किया जाएगा।

    पीएम आवास-01 में 30376 के पूर्ण हुए आवास

    पीएम आवास योजना-01 अब बंद हो चुकी है। इसके स्थान पर योजना-2 शुरू हुई है। 2018 से अब तक 30376 को तीनों किस्त मिलने के बाद आवास पूर्ण हो गए हैं। अभी 106 लाभार्थी ऐसे हैं जिनको दूसरी व तीसरी किस्त मिलनी है।

    पीएम आवास योजना-02 की शर्तें

    • राज्य व केंद्र सरकार की किसी भी आवास योजना के तहत विगत 20 वर्षों में लाभ मिला है तो पीएम आवास-02 में पुन: लाभ नहीं मिलेगा। 
    • ऐसे लाभार्थी जिनके माता-पिता को किसी भी आवास योजना का लाभ नहीं मिला है तो उनको प्राथमिकता के आधार पर इस योजना में सम्मिलित किया जाएगा। 
    • पीएम आवास योजना-01 में अपात्र घोषित हो चुके हैं और अब फिर पीएम आवास-02 में आवेदन किया है तो उनको योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
    • शपथ पत्र देना होगा कि भारत में कभी भी उसके पास पक्का आवास नहीं है।
    • आवास की धनराशि 2.50 लाख होगी।
    • पहली किस्त 50,000, दूसरी 1.50 लाख और तीसरी 50,000 मिलेगी।
    • आवास निर्माण के दौरान धनराशि आवंटन से पूर्व जियो टैगिंग भी की जाएगी।

    माता-पिता को पीएम आवास का पूर्व में लाभ मिल चुका है तो बेटों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। पूर्व में माता-पिता द्वारा आवास का लाभ नहीं लेने और बेटों के अपनी संपत्ति के मालिक होने की स्थिति में पात्रता के आधार पर लाभ मिलेगा। - अनामिका सक्सेना, डूडा अधिकारी

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